त्योहारी पटाखों के लिए सुरक्षा के सख्त नियम, मेहगांव में बैठक संपन्न
मेहगांव में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पटाखा विक्रेताओं की बैठक हुई। सुरक्षा मानकों, अग्नि शमन उपकरण और निर्धारित स्थानों पर दुकानें लगाने के निर्देश दिए...

Bhind | संवाददाता: दीपेंद्र बौहरे
द क्लिफ न्यूज़ | भिंड | 4 नवंबर 2026
आगामी त्योहारों के मद्देनजर, मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव में स्थानीय पटाखा विक्रेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। मेहगांव थाना परिसर में थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पटाखों के व्यवसाय के दौरान सुरक्षा के कड़े मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना था। इस बैठक में क्षेत्र के प्रमुख पटाखा विक्रेता उपस्थित रहे, जिन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुना और उनका पालन करने का आश्वासन दिया।
बैठक में, थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने नगर पालिका द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि पटाखा विक्रेताओं को केवल उन्हीं स्थानों पर अपनी दुकानें लगानी होंगी जो पूर्व-निर्धारित और स्वीकृत हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि कोई भी विक्रेता अपनी मर्जी से या बिना अनुमति के कहीं भी दुकान नहीं लगाएगा। यह नियम न केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ते खुले रहें और भीड़ का प्रबंधन सुचारू रूप से हो सके। यह निर्णय शहर की सुरक्षा और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है।
सुरक्षा उपकरण और प्रतिबंधों पर जोर
सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रत्येक पटाखा दुकान पर बालू से भरी बाल्टियों और अग्निशमन यंत्रों का होना अनिवार्य किया गया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पटाखों के भंडारण और बिक्री के दौरान आग लगने का खतरा बना रहता है। रेत की बाल्टियां छोटी आग को बुझाने में प्रभावी होती हैं, जबकि अग्निशमन यंत्र बड़े पैमाने पर आग से निपटने में सहायक होते हैं। इन उपकरणों की नियमित जांच और उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, विद्युत व्यवस्था के संबंध में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए, जिसमें अस्थाई वायरिंग को अत्यंत सावधानी से करने का आदेश है ताकि शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं से बचा जा सके। ढीले तार या खराब कनेक्शन आग का कारण बन सकते हैं, इसलिए इस मामले में विशेष सतर्कता आवश्यक है। प्रत्येक दुकान की बिजली आपूर्ति की जांच की जाएगी और मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्र में कार्बाइड गन की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्बाइड गन अक्सर बच्चों और अनभिज्ञ व्यक्तियों द्वारा खतरनाक तरीके से इस्तेमाल की जाती है, जिससे गंभीर चोटें लग सकती हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य आम जनता, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
सख्त चेतावनी और शांतिपूर्ण त्योहार की अपील
थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने बैठक के अंत में सभी पटाखा विक्रेताओं को चेतावनी दी कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी या बिना अनुमति के दुकानें लगाने पर दंडात्मक कार्रवाई निश्चित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि दुकान सील करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने सभी से शांति, सौहार्द और सुरक्षा के वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। पुलिस प्रशासन का स्पष्ट रुख रहा कि सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर पर कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा और सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस बैठक का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी त्योहारी सीजन सभी के लिए सुरक्षित और आनंददायक रहे, जिसमें किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई गुंजाइश न रहे।
