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भिंड में 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान: 7.74 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त

भिंड में 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत ढाबों पर हुई कार्रवाई में 7.74 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गई। दो आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज।

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भिंड में 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान: 7.74 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त

द क्लिफ न्यूज़ | 6 अगस्त 2026

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो स्थानों से कुल 7.74 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाना है। कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निर्देशन और एसडीएम गोहद विकास कैमोर एवं जिला आबकारी अधिकारी भिंड महेश कुमार गौड़ के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई बुधवार को की गई।

आबकारी विभाग द्वारा ढाबों, होटलों और सड़क मार्गों पर सघन जांच और वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में, गोहद वृत्त के अंतर्गत सरपंच ढाबा की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान, मौके से आरोपी ज्ञानसिंह के पास से 15 पाव प्लेन और 10 पाव मसाला, कुल 4.50 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गई।

अवैध शराब जब्त करने की कड़ी में एक और कार्रवाई

इसी अभियान के तहत, ग्वालियर रोड पर सोनू ढाबा के पास से आरोपी विजय धाकड़ से 18 पाव प्लेन, जिसकी कुल मात्रा 3.24 बल्क लीटर है, जब्त की गई। इस संपूर्ण कार्रवाई में कुल चार स्थानों पर दबिश दी गई, जिसके परिणामस्वरूप दो प्रकरणों में 7.74 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त हुई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग चार हजार रुपये बताई जा रही है।

जब्त की गई अवैध शराब के संबंध में दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस सफल कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक नरेन्द्र कुमार प्रजापति और आरक्षक ब्रजेश जयंत, जनक अर्गल एवं सुदीप वर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जिला आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी। प्रशासन अवैध शराब की बिक्री और सेवन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि समाज को नशे के दुष्परिणामों से बचाया जा सके।