रतनगढ़ मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए भिंड में भारी वाहनों पर रोक
दतिया के रतनगढ़ मेले में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भिंड प्रशासन ने 8 से 12 नवंबर तक प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के...

Bhind | संवाददाता: दीपेंद्र बौहरे
द क्लिफ न्यूज़ | 6 नवंबर 2026
दतिया जिले के रतनगढ़ में 9 से 11 नवंबर तक आयोजित होने वाले प्रसिद्ध दीपावली दौज मेले में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भिंड प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिला दण्डाधिकारी पवन जैन ने मोटरयान अधिनियम की धारा 115 के तहत आदेश जारी कर मेले के दौरान भिंड के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया है।
यह प्रतिबंध 8 नवंबर 2026 की दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 12 नवंबर 2026 की दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार, लहार से सेवढ़ा, मौ से सेवढ़ा, मौ से बेहट, आलमपुर से भगवापुरा और मेहगांव से मौ-रतनगढ़ जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर डम्पर, ट्रक और अन्य भारी माल वाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके अलावा, रेत या गिट्टी जैसे भारी सामान ले जाने वाले वाहनों को भी इस अवधि में इन रास्तों से गुजरने की अनुमति नहीं होगी।
मेले के दौरान चुनिंदा मार्गों पर भारी वाहनों का प्रतिबंध
दतिया जिले में आयोजित होने वाला यह दीपावली दौज मेला हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिनकी संख्या अक्सर 20 से 25 लाख तक पहुँच जाती है। इस विशाल जनसमूह की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए, जिला दण्डाधिकारी ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भिंड के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश को सीमित करने का उद्देश्य भीड़ प्रबंधन और दुर्घटनाओं को रोकना है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि लहार से सेवढ़ा, मौ से सेवढ़ा, मौ से बेहट, आलमपुर से भगवापुरा और मेहगांव से मौ-रतनगढ़ जैसे क्षेत्रों में भारी वाहनों, विशेषकर डम्परों और ट्रकों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध 8 नवंबर 2026 की दोपहर 12 बजे से शुरू होगा और 12 नवंबर 2026 की दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। इन मार्गों पर रेत, गिट्टी या किसी अन्य भारी सामग्री से लदे वाहनों को भी इस अवधि के दौरान चलने की इजाजत नहीं होगी।
आठ से बारह नवंबर तक डबल ट्रैक्टर-ट्रॉली पर पूर्ण रोक
श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि होने के कारण, प्रशासन ने यातायात नियमों को और कड़ा कर दिया है। विशेष रूप से, मेले के दौरान डबल ट्रैक्टर-ट्रॉली के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका अर्थ है कि एक ही ट्रैक्टर के पीछे दो ट्रॉलियां जोड़कर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम संभावित खतरों को कम करने और यातायात प्रवाह को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कलेक्टर कार्यालय दतिया से प्राप्त सूचना के आधार पर, यह व्यवस्था 9 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित होने वाले मेले के लिए लागू की गई है। इस दौरान, मेले में भाग लेने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात व्यवस्था को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्थानीय अधिकारियों ने सभी वाहन चालकों से इस व्यवस्था का पालन करने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है, ताकि यह मेला शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न हो सके।
