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MP हाई कोर्ट का 27% OBC कोटे पर रोक, 3 महीने में भर्ती का आदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 50% से अधिक OBC आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया...

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MP हाई कोर्ट का 27% OBC कोटे पर रोक, 3 महीने में भर्ती का आदेश

MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 27% OBC कोटा रद्द, 14% पर लौटी व्यवस्था

द क्लिफ न्यूज़ | 10 अक्टूबर 2026 जबलपुर, 10 अक्टूबर 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर एक अहम कानूनी फैसले में, हाई कोर्ट ने राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य 50% की सीमा से अधिक आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट के निर्देश में भर्ती रिक्तियों को तीन महीने की सख्त समय सीमा के भीतर भरने का भी आदेश दिया गया है।

OBC कोटे में कटौती: 27% से घटकर 14% पर

हाई कोर्ट के इस फैसले ने राज्य के 2019 के उस कानून को खारिज कर दिया है जिसने OBC कोटा को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। नतीजतन, OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षण अब पहले के 14% पर वापस आ जाएगा। यह निर्णय आरक्षण नीतियों की न्यायिक जांच को रेखांकित करता है जो पर्याप्त औचित्य के बिना 50% की सीमा से अधिक हो जाती हैं।

नियुक्त OBC उम्मीदवारों को राहत, बढ़ी हुई आरक्षण व्यवस्था के तहत नौकरी पर खतरा नहीं

महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने उन OBC उम्मीदवारों की नियुक्तियों को सुरक्षित रखा है जिन्हें मार्च 2019 और 29 सितंबर 2022 के बीच बढ़ी हुई आरक्षण व्यवस्था के तहत नियुक्त किया गया था। इस कदम का उद्देश्य उन लोगों के लिए निरंतरता प्रदान करना है जो पहले से ही अब अमान्य हो चुकी नीति के तहत सरकारी सेवाओं में एकीकृत हो चुके हैं।

भर्ती रिक्तियों को 3 महीने में भरने का आदेश

फैसले में एक नई तात्कालिकता जोड़ते हुए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी लंबित भर्ती रिक्तियों को तीन महीने के भीतर भरा जाना चाहिए। इस निर्देश से कई सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने और जमा हुए बैकलॉग को दूर करने की उम्मीद है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 13% रोके गए पदों, जिन्हें पहले OBC कोटे के लिए आरक्षित किया गया था, को अनारक्षित श्रेणी की सूची से भरा जाना चाहिए।

शासन के लिए व्यापक निहितार्थ

इस हाई कोर्ट के फैसले के निहितार्थ तत्काल भर्ती अभियानों से परे हैं। यह सकारात्मक कार्रवाई को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे और प्रतिनिधित्व व योग्यता के बीच संतुलन को मजबूत करता है। इस फैसले से संभवतः अन्य राज्यों में आरक्षण नीतियों की समीक्षा को बढ़ावा मिलेगा और असाधारण आरक्षण उपायों को लागू करने की चाह रखने वाली सरकारों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता हो सकती है।

मीडिया में सुर्खियां

रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इस फैसले को NDTV, द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स सहित प्रमुख मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है, जो इसके व्यापक महत्व को दर्शाता है। नौकरी की सूचनाओं और चयन प्रक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए, अदालत के निर्देशों का त्वरित कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण विकास होगा।

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