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गन्ना किसानों के लिए 30 सितंबर तक सदस्यता और उपज लाभ का मौका

चीनी उद्योग विभाग ने गन्ना किसानों को नई सदस्यता लेने और उपज बढ़ोतरी का लाभ उठाने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा बताई है।...

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संवाददाता: इज़हार आलम
गन्ना किसानों के लिए 30 सितंबर तक सदस्यता और उपज लाभ का मौका

अफसार खान संवाददाता बरेली | संवाददाता: इज़हार आलम

द क्लिफ न्यूज़ | बरेली | 23 सितंबर 2026

बरेली: आगामी पेराई सत्र 2026-27 के लिए गन्ना समितियों की सदस्यता लेने और उपज बढ़ोतरी का लाभ प्राप्त करने हेतु किसानों के पास अब केवल सात दिन शेष हैं। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने इस संबंध में 30 सितंबर 2026 की अंतिम तिथि निर्धारित की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस निर्धारित तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे किसान उपज वृद्धि के लाभ से वंचित रह सकते हैं।

प्रदेश भर में स्थित गन्ना समितियों में वर्तमान में सट्टा प्रदर्शन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों का उद्देश्य किसानों को उनके गन्ना रकबे, सट्टा और आपूर्ति से संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी उपलब्ध कराना है। किसानों को अपने रिकॉर्ड का मिलान करने और यदि कोई त्रुटि हो तो उसे तत्काल सुधारने की सुविधा दी जा रही है। विभाग ने सभी गन्ना किसानों से अपील की है कि वे 30 सितंबर की समय सीमा से पूर्व अपनी संबंधित समितियों में पहुंचकर अपने सभी दस्तावेजों का गहनता से मिलान कर लें।

सदस्यता और उपज वृद्धि के लाभ

विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल वही किसान पेराई सत्र 2026-27 में अपनी गन्ना उपज चीनी मिलों को आपूर्ति कर सकेंगे, जिन्होंने 30 सितंबर तक गन्ना समिति की नई सदस्यता प्राप्त कर ली हो। इसके अतिरिक्त, जिन किसानों की गन्ना उपज उनके जिले की औसत उपज से अधिक है, उन्हें भी इस लाभ के लिए समय रहते आवेदन करना अनिवार्य है। विभाग ने साफ किया है कि समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् उपज बढ़ोतरी से संबंधित किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

जनप्रतिनिधियों के सहयोग से किसानों को इन महत्वपूर्ण तिथियों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग ने यह भी सूचित किया है कि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या सहायता के लिए किसान टोल-फ्री किसान कॉल सेंटर 1800-121-3203 पर संपर्क कर सकते हैं। किसानों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने अन्य साथी किसानों को भी इस संबंध में सूचित करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी लाभ से वंचित न रहे।