बिना एनओसी के संचालित बायोफ्यूल पंप सील, प्रशासनिक जांच जारी
मंदसौर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के पास स्थित श्री कृष्ण बायोफ्यूल पंप को बिना एनओसी के संचालित होने पर सील किया गया। प्रशासन जांच कर रहा...

मंदसौर जिला गरोठ तहसील | संवाददाता: राजकुमार कोटवार
द क्लिफ न्यूज़ | मंदसौर | 29 सितंबर 2026
मंदसौर जिले की गरोठ तहसील में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के निकट स्थित श्री कृष्ण बायोफ्यूल डीजल पंप को जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। इस पंप का संचालन पिछले लगभग एक वर्ष से कलेक्टर से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए बिना किया जा रहा था। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, श्री कृष्ण बायोफ्यूल पंप मार्च 2025 से संचालित हो रहा था। यह क्षेत्र उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) राहुल चौहान के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य मार्ग पर स्थित इस पंप से विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी विभागों के कर्मचारियों का नियमित आवागमन रहता है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि यदि पंप के संचालन के लिए कलेक्टर की अनुमति आवश्यक थी, तो संबंधित विभाग पिछले एक साल से इस अनधिकृत संचालन से अनभिज्ञ कैसे रहे। यह भी जांच का विषय है कि क्या इस अवधि के दौरान कभी भी पंप के संचालन संबंधी दस्तावेजों की जांच या नियमित निरीक्षण किया गया था।
निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल
मंगलवार की सुबह, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और खाद्य विभाग की एक संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर पंप को सील करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही, प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन की इस आकस्मिक कार्रवाई ने इस बात पर भी जोर दिया है कि एक साल से संचालित हो रहे प्रतिष्ठान की आवश्यक अनुमतियों की जांच पहले क्यों नहीं की गई।
इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन पर उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो सका। वर्तमान में, प्रशासन द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है और संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने इस घटनाक्रम के प्रकाश में आने के बाद संबंधित विभागों से जवाबदेही तय करने की मांग की है।
