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भिण्ड में भारी वाहनों पर प्रतिबंध: जाम और हादसों पर लगाम लगाने का प्रयास

भिण्ड प्रशासन ने शहर में यातायात सुगम बनाने और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सुभाष चौराहा से परेड मार्ग तक भारी वाहनों के...

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•संवाददाता: दीपेंद्र बौहरे
भिण्ड में भारी वाहनों पर प्रतिबंध: जाम और हादसों पर लगाम लगाने का प्रयास

भिण्ड | संवाददाता: दीपेंद्र बौहरे

द क्लिफ न्यूज़ | भिण्ड | 11 अक्टूबर 2026

भिण्ड शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने मुख्य मार्गों पर भारी वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश एवं पार्किंग पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किरोड़ी लाल मीणा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115, 116 और 119 के तहत यह निर्णय लिया गया है।

इस प्रतिबंध के तहत, सुभाष चौराहा से परेड चौराहा होते हुए इंदिरा गांधी चौराहा तक के मार्ग पर वाणिज्यिक भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन इस मार्ग पर जल्द ही स्थायी बैरियर लगाने की तैयारी में है ताकि आदेश का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही, सुभाष चौराहा से लहार चौराहा होकर इंदिरा गांधी चौराहा तक के मुख्य मार्ग के दोनों ओर 10 चक्का या उससे अधिक क्षमता वाले भारी कमर्शियल ट्रकों की पार्किंग भी पूरी तरह से वर्जित कर दी गई है।

आदेश का उल्लंघन और अवधि

जिला प्रशासन द्वारा केवल विशेष परिस्थितियों और आकस्मिक मामलों में ही प्रकरण के आधार पर छूट संबंधी निर्णय लिया जा सकेगा। यह आदेश 08 अक्टूबर 2026 से 07 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस निर्धारित अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 एवं अन्य सुसंगत दंडात्मक प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों और व्यापारिक संघों की प्रतिक्रिया

स्थानीय नागरिकों और विभिन्न व्यापारिक संघों ने जिला प्रशासन के इस निर्णय का पुरजोर स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस प्रतिबंध से शहर के व्यस्ततम मुख्य मार्गों पर लगने वाले जाम से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। उम्मीद है कि यह कदम शहर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

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