बरेली: महिला की संदिग्ध मौत मामले में किरायेदार गिरफ्तार, बढ़ी धाराएं
बरेली के सीबीगंज थाना पुलिस ने नंदौसी गांव में 26 जून 2026 को हुई एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में वांछित किरायेदार यादराम...

बरेली उत्तर प्रदेश | संवाददाता: इज़हार आलम
द क्लिफ न्यूज़ | बरेली | 23 सितंबर 2026
बरेली के सीबीगंज थाना पुलिस ने नंदौसी गांव में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में फरार चल रहे किरायेदार यादराम उर्फ बब्लू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को झुमका तिराहे के पास नेशनल हाईवे के किनारे से मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया। विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया।
यह घटना 26 जून 2026 की है, जब वादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी के साथ किरायेदार यादराम ने मारपीट की थी। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच के आधार पर सीबीगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अब इस मामले में धारा 108 बीएनएस की वृद्धि की है।
आरोपी की पूछताछ और प्रारंभिक बयान
32 वर्षीय आरोपी यादराम उर्फ बब्लू ने पुलिस पूछताछ के दौरान घटना के संबंध में अपना पक्ष रखा। उसने बताया कि वह नंदौसी में मृतका के मकान में अपनी पत्नी के साथ किराये पर रहता था। मृतका का उसके घर अक्सर आना-जाना लगा रहता था, जिसे लेकर उसकी पत्नी नाराज थी। यादराम ने दावा किया कि 26 जून को वह मकान खाली करके जा रहा था। इसी दौरान, सामान निकालते समय मृतका ने उसे रोका और विवाद हुआ। इसी विवाद के दौरान, आरोपी के अनुसार, महिला ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया।
पुलिस कार्रवाई और आगे की जांच
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी विनोद सिंह, हेड कांस्टेबल राजकुमार पांडे और कांस्टेबल सौरव मलिक शामिल थे। आरोपी यादराम मूल रूप से थाना क्योलड़िया के ग्राम तजपुर का निवासी है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि घटना की सच्चाई को पूरी तरह से स्पष्ट किया जा सके। जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
