आरोन में आपदा पीड़ितों को चार-चार लाख रुपये की सहायता स्वीकृत
आरोन में राजस्व प्रशासन ने प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले दो मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत...

आरोन | संवाददाता: राजा हतम वेग
द क्लिफ न्यूज़ | आरोन | 24 सितंबर 2026
आरोन में राजस्व प्रशासन ने प्राकृतिक आपदाओं और आकस्मिक दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले दो व्यक्तियों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। कलेक्टर किशोर कन्याल के निर्देशानुसार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आरोन, सुश्री मंजुषा खत्री ने राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) के प्रावधानों के तहत यह निर्णय लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
यह कदम आपदा पीड़ितों के परिवारों को तत्काल आर्थिक संबल प्रदान करने और उनके दुखों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन द्वारा इस मामले में संवेदनशीलता और उत्तरदायित्वपूर्ण रवैया अपनाते हुए सरकारी नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। स्वीकृत राशि का वितरण शीघ्र ही प्रभावित परिवारों को कर दिया जाएगा।
स्थानीय स्तर पर इस त्वरित कार्रवाई से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और संवेदनशीलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। राजस्व प्रशासन ने भविष्य में भी इसी प्रकार के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कार्रवाई कर पीड़ितों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।
