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वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में फर्रुखाबाद के प्रधानाचार्य निलंबित

फर्रुखाबाद के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह को वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एक जांच समिति गठित की गई है।

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संवाददाता: संदीप तिवारी
वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में फर्रुखाबाद के प्रधानाचार्य निलंबित

संवाददाता: संदीप तिवारी

द क्लिफ न्यूज़ | फर्रुखाबाद | 1 सितंबर 2026

गंगापार स्थित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, राजेपुर के प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोपों के चलते प्रबंध समिति द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय 30 अगस्त 2026 को आयोजित प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया।

प्रधानाचार्य पर आरोप है कि उन्होंने शैक्षिक सत्र 2013-14 से लेकर वर्तमान तक की कक्षावार छात्र संख्या के सापेक्ष वसूली गई फीस तथा विद्यालय की आय-व्यय का विवरण मूल अभिलेखों के साथ उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अतिरिक्त, विद्यालय में संचालित अटल टिंकरिंग लैब के लिए प्राप्त धनराशि और उसके वार्षिक व्यय का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन आरोपों से वित्तीय अनियमितता की स्थिति उत्पन्न हुई है।

सेवा के गंभीर उल्लंघनों का आरोप

प्रबंध समिति ने प्रधानाचार्य पर सेवा से घोर अनियमितता, प्रबंधक के आदेशों की अवहेलना, विद्यालय के अभिलेखों के अवलोकन के लिए प्रस्तुत न करना, कर्तव्यों की उपेक्षा, निधियों के दुरुपयोग और अवैध शुल्क वसूली जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह निलंबन आदेश जारी किया गया है।

जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित

मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए, प्रबंध समिति ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। इस समिति में आदेश कुमार सिंह, महेश चंद्र सिंह और दिनेश प्रताप सिंह को जांच अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह को एक अलग आरोप पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें उन्हें जांच समिति के समक्ष नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान, प्रधानाचार्य को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। उन्हें मुख्यालय छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी और साक्ष्यों या अभिलेखों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। निलंबन अवधि में उनका विद्यालय में प्रवेश भी पूर्व अनुमति के बिना वर्जित रहेगा।

इस आदेश की प्रतिलिपि संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) कानपुर मंडल, जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद, लेखाधिकारी और कार्यवाहक प्रधानाचार्य के लिए भेजी गई है। विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए वीरेंद्र कुमार सिंह को कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में दायित्व संभालने के निर्देश दिए गए हैं।