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SC का मुख्यमंत्री खांडू से जुड़े अरुणाचल प्रदेश अनुबंधों में सीबीआई जांच का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों को अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच...

Apr 6
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SC का मुख्यमंत्री खांडू से जुड़े अरुणाचल प्रदेश अनुबंधों में सीबीआई जांच का आदेश

मुख्य बातें

क्या हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों को सार्वजनिक अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया।

महत्व क्यों: आरोपों में ₹1270 करोड़ के अनुबंध शामिल हैं और सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा संभावित हितों के टकराव और सत्ता के दुरुपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ाई गई हैं।

लोगों के लिए क्या बदलेगा: यदि अनियमितताओं की पुष्टि होती है तो सीबीआई जांच से एक पूर्ण जांच और शामिल लोगों के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह सरकारी अनुबंधों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

कौन प्रभावित है: अरुणाचल प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके रिश्तेदार, अनुबंधों में शामिल कंपनियां, और अरुणाचल प्रदेश के नागरिक।

सीबीआई जांच का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक अनुबंधों के कथित अनियमित आवंटन की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है। ये अनुबंध कथित तौर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली कंपनियों को दिए गए थे।

कोर्ट ने सीबीआई को 16 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि क्या स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। सीबीआई को 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2025 तक दिए गए अनुबंधों की जांच करनी है।

जांच का दायरा

सीबीआई को निर्दिष्ट अवधि से परे कार्य अनुबंधों की जांच करने का अधिकार है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना द्वारा दायर एक याचिका के बाद यह आदेश पारित किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अनुबंध और निविदाएं मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, मां और भतीजे से जुड़ी फर्मों को दी गईं।

अनियमितताओं के आरोप

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ₹1270 करोड़ के अनुबंध अवैध रूप से मुख्यमंत्री खांडू के परिजनों को आवंटित किए गए। उन्होंने विशेष रूप से निर्माण कंपनी 'मेसर्स ब्रांड ईगल्स' का हवाला दिया, जो कथित तौर पर उनकी पत्नी की है।

यह भी आरोप लगाया गया कि त्सेरिंग ताशी, जो खांडू के भतीजे हैं और तवांग जिले से विधायक हैं, को मेसर्स एलायंस ट्रेडिंग कं. के माध्यम से उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्य अनुबंध दिए गए।

कोर्ट के निर्देश

कोर्ट ने राज्य और उसके संबंधित विभागों को सीबीआई के साथ सहयोग करने और चार सप्ताह के भीतर सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसने यह भी अनिवार्य किया कि कोई भी रिकॉर्ड नष्ट न किया जाए।

राज्य के मुख्य सचिव को सीबीआई के साथ समन्वय के लिए एक सप्ताह के भीतर एक नोडल अधिकारी नामित करना है।

पिछली जांच

2024 में, कोर्ट ने खांडू के पिता दोर्जी खांडू से संबंधित एक अलग मामले में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) से एक रिपोर्ट मांगी थी। उन पर भी पारिवारिक कंपनियों को सार्वजनिक कार्यों के अनुबंध देने का आरोप था।

पिछले साल मार्च में हुई सुनवाई के दौरान, तत्कालीन सीजेआई सजीव खन्ना ने केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के लिए एमएचए द्वारा निर्धारित आचार संहिता का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी मंत्री अपने रिश्तेदारों को अनुचित लाभ नहीं दे सकता है।

आगे क्या देखना है

सीबीआई की 16 सप्ताह में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट यह निर्धारित करेगी कि क्या एक पूर्ण जांच शुरू की जाती है। जनता का ध्यान उजागर किए गए सबूतों और शामिल लोगों के लिए संभावित कानूनी नतीजों पर केंद्रित होगा।