पीएम किसान: अपात्र महिला से 46 हजार की वसूली के नोटिस पर प्रशासन सख्त
फर्रुखाबाद में पीएम किसान योजना के तहत अपात्र पाई गई महिला से 23 किस्तों में मिली 46 हजार रुपये की राशि वसूली जाएगी। कृषि विभाग...

फर्रुखाबाद | संवाददाता: संदीप तिवारी
द क्लिफ न्यूज़ | फर्रुखाबाद | 19 सितंबर 2026
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत अपात्र पाए जाने पर फर्रुखाबाद प्रशासन ने एक महिला लाभार्थी के विरुद्ध सख्त वसूली कार्रवाई शुरू की है। उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक नोटिस में, वंदना पत्नी राहुल प्रताप सिंह से कुल 46 हजार रुपये की राशि तीन दिनों के भीतर राजकीय कोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह धनराशि वंदना को योजना के तहत अपात्र होते हुए भी 12 मार्च 2019 से 20 जून 2026 तक 23 किस्तों में प्राप्त हुई थी।
यह नोटिस मोहल्ला नवाब न्यामत खां पश्चिम, सिंधी कॉलोनी, थाना कोतवाली क्षेत्र में निवास करने वाली लाभार्थी के नाम जारी किया गया है। विभागीय जांच के दौरान यह पाया गया कि वंदना योजना के निर्धारित पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करतीं। इस खुलासे के बाद, कृषि विभाग ने सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अपात्र लाभार्थी को वसूली नोटिस
उप कृषि निदेशक कार्यालय से जारी नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लाभार्थी को यह धनराशि प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों की अवधि के भीतर राजकीय कोष में जमा करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, भुगतान की पुष्टि से संबंधित जानकारी उप कृषि निदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। इस वसूली नोटिस की एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को भी सूचनार्थ भेजी गई है, जो प्रशासन के इस कदम की गंभीरता को दर्शाती है।
इस कार्रवाई की सूचना संबंधित शिकायतकर्ताओं को भी दे दी गई है। कृषि विभाग की इस पहल ने पीएम-किसान योजना के लाभार्थीयों के सत्यापन और अपात्रों से धन की वसूली की प्रक्रिया को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। यह घटना सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों की पात्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है।
