फर्रुखाबाद: अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, नौ सिलेंडर और रिफिलर जब्त
फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ के कसरट्टा मोहल्ले में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ हुआ है। पूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर नौ सिलेंडर, एक रिफिलर जब्त किया और दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

द क्लिफ न्यूज़ | फर्रुखाबाद | 7 अगस्त 2026
फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ क्षेत्र में 5 अगस्त 2026 की रात एक अवैध गैस रिफिलिंग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जिला पूर्ति अधिकारी की सूचना पर पूर्ति विभाग और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने मोहल्ला कसरट्टा में छापेमारी कर नौ गैस सिलेंडर, एक रिफिलर जब्त किया और दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
घटनास्थल पर रात करीब नौ बजे पहुंची टीम ने अरविंद कुमार सक्सेना और दुकान संचालक राजेंद्र कुमार सक्सेना को मौके पर पाया। तलाशी लेने पर, एक कमरे से चार घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें तीन भरे हुए और एक खाली था। इसके साथ ही एक रिफिलिंग उपकरण भी जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त, मुख्य द्वार के पास स्थित दुकान से पांच और घरेलू गैस सिलेंडर मिले, जिनमें दो भरे हुए और तीन खाली थे।
अवैध भंडारण और रिफिलिंग पर कार्रवाई
जांच के दौरान, आरोपी गैस रिफिलिंग से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज या अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जब्त किए गए सभी पांच भरे और चार खाली गैस सिलेंडर तथा रिफिलर को निकटतम गैस गोदाम में जमा करा दिया गया है। छापे के दौरान मौके पर अग्निशमन उपकरण भी नहीं मिले, जो सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी को दर्शाता है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का इस प्रकार अवैध भंडारण, रिफिलिंग और खरीद-फरोख्त द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत एक दंडनीय अपराध है।
जिलाधिकारी के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेश के बाद, कोतवाली फतेहगढ़ में दोनों आरोपियों, अरविंद कुमार सक्सेना और राजेंद्र कुमार सक्सेना के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित गैस रिफिलिंग इकाइयों के खिलाफ प्रशासन की गंभीरता का पता चलता है।
