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एनजीटी का बड़ा आदेश: NH-46 चौड़ीकरण के लिए 7,800 से अधिक पेड़ों की कटाई पर रोक

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की एक विशेष पीठ ने मंगलवार को NH-46 पर प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 7,800 से अधिक पेड़ों की कटाई...

Dec 25
3 मिनट में पढ़ें
एनजीटी का बड़ा आदेश: NH-46 चौड़ीकरण के लिए 7,800 से अधिक पेड़ों की कटाई पर रोक

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की एक विशेष पीठ ने मंगलवार को NH-46 पर प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 7,800 से अधिक पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी। यह परियोजना अयोध्या बायपास से आसाराम त्रि-खंड (ट्राई-सेक्शन) तक सड़क को चौड़ा करने से जुड़ी है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में केंद्र-सशक्त समिति (CEC) की बैठक की कार्यवाही (मिनट्स) पेश न किए जाने को गंभीर माना है।

विशेष पीठ का गठन और सुनवाई

यह विशेष पीठ केंद्रीय एनजीटी में न्यायिक सदस्य की अनुपस्थिति के कारण गठित की गई थी। इसमें चेन्नई एनजीटी बेंच की न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण और भोपाल बेंच के विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी शामिल थे।
पीठ ने यह मामला पर्यावरण कार्यकर्ता नितिन सक्सेना की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए लिया। याचिका उनके अधिवक्ता हरप्रीत सिंह गुप्ता के माध्यम से दायर की गई थी।

याचिका का आधार: बिना पारदर्शिता शुरू हुई कटाई

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने केंद्र-सशक्त समिति से अनुमति मिलने का हवाला देते हुए पिछले शनिवार से पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। यह समिति राज्य सरकार ने एनजीटी के निर्देश पर गठित की थी और इसका उद्देश्य 25 से अधिक पेड़ों की कटाई वाले प्रोजेक्ट्स पर निर्णय लेना है।
पर्यावरण कार्यकर्ता नितिन सक्सेना का आरोप है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से स्थानीय पारिस्थितिकी, वायु गुणवत्ता और शहरी हरित आवरण पर गंभीर असर पड़ेगा।

CEC की कार्यवाही न पेश होना पड़ा भारी

सुनवाई के दौरान एनजीटी ने स्पष्ट रूप से CEC की बैठक की कार्यवाही मांगी, जिसमें NHAI को पेड़ों की कटाई की मंजूरी दी गई थी। हालांकि, सरकारी पक्ष और एनजीटी के अधिवक्ता यह दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे।
इसी आधार पर पीठ ने अगली सुनवाई (8 जनवरी 2026) तक पेड़ों की कटाई पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश दिया।

एनजीटी का स्पष्ट निर्देश

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जब तक CEC की बैठक के मिनट्स रिकॉर्ड पर नहीं लाए जाते, तब तक संबंधित स्थल पर किसी भी प्रकार की पेड़ कटाई नहीं की जाएगी। हालांकि, एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया कि NHAI बिना पेड़ों को काटे परियोजना से जुड़ा अन्य कार्य जारी रख सकता है।

क्यों अहम है यह मामला

विशेषज्ञों के अनुसार, शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से तापमान वृद्धि, प्रदूषण और जैव विविधता पर दीर्घकालिक असर पड़ता है। NH-46 जैसे व्यस्त राजमार्ग के आसपास हरित पट्टी ट्रैफिक प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
यह मामला न केवल पर्यावरणीय संरक्षण बनाम बुनियादी ढांचे के विकास की बहस को सामने लाता है, बल्कि यह भी रेखांकित करता है कि पर्यावरणीय मंजूरियों में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी जरूरी है।

आगे क्या?

अब निगाहें 8 जनवरी 2026 की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को CEC की बैठक की पूरी कार्यवाही एनजीटी के समक्ष पेश करनी होगी। इसके बाद ही यह तय होगा कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर आगे क्या रास्ता अपनाया जाएगा।