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नरसिंहगढ़: पैसों के विवाद में गोली चलाने वाले को आजीवन कारावास

नरसिंहगढ़ की अदालत ने पैसों के लेन-देन के विवाद में सुनील गुर्जर पर जानलेवा हमला करने के दोषी नरेंद्र उर्फ नैनसिंह को आजीवन कारावास की...

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•संवाददाता: महेंद्र शर्मा
नरसिंहगढ़: पैसों के विवाद में गोली चलाने वाले को आजीवन कारावास

नरसिंहगढ़ कुरावर | संवाददाता: महेंद्र शर्मा

द क्लिफ न्यूज़ | नरसिंहगढ़ कुरावर | 16 अक्टूबर 2026

नरसिंहगढ़ की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अदालत ने पैसों के लेन-देन के पुराने विवाद में सुनील गुर्जर पर जानलेवा हमला करने के दोषी नरेंद्र उर्फ नैनसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश गौरव अग्रवाल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी ठहराते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

यह फैसला कुरावर थाना क्षेत्र में 14 दिसंबर 2021 की रात हुई घटना के संबंध में आया है। सांका श्यामजी निवासी नरेंद्र गुर्जर ने सुनील गुर्जर के घर पहुंचकर उससे पैसों का तकाजा किया था। इस विवाद ने तब गंभीर मोड़ ले लिया जब आरोपी नरेंद्र ने सुनील के सीने में गोली मार दी। घायल सुनील को तत्काल कुरावर के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे भोपाल रेफर कर दिया गया था। घटना के प्रत्यक्षदर्शी मनोज नामक गवाह ने आरोपी को घटनास्थल से हाथ में हथियार लिए भागते हुए देखा था।

अतिरिक्त दंड और कुल जुर्माना

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय कुमार ने न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में आरोपी के आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया, जिसमें उस पर पहले से ही भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और आयुध अधिनियम के तहत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। इन तथ्यात्मक आधारों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने आरोपी नरेंद्र उर्फ नैनसिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत पांच वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत पांच वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है। इस प्रकार, अदालत द्वारा अधिरोपित कुल बीस हजार रुपये के जुर्माने से आरोपी को दंडित किया गया है। पुलिस ने अपनी विवेचना पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

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