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नरसिंहगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मावा-पनीर के नमूने जब्त

नरसिंहगढ़ बस स्टैंड स्थित प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा और राजस्व टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। संदिग्ध मावा और पनीर के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला...

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•संवाददाता: महेंद्र शर्मा
नरसिंहगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मावा-पनीर के नमूने जब्त

नरसिंहगढ़ | संवाददाता: महेंद्र शर्मा

द क्लिफ न्यूज़ | नरसिंहगढ़ | 27 अक्टूबर 2026

नरसिंहगढ़ बस स्टैंड परिसर में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध मावा और पनीर के नमूने जब्त किए हैं। वरिष्ठ कार्यालय खाद्य सुरक्षा प्रशासन, मध्य प्रदेश के निर्देशों और जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में हुई इस औचक निरीक्षण अभियान में, जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए खाद्य मानकों और स्वच्छता की गहन जांच की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एस.एस. खत्री के नेतृत्व में पहुंची टीम ने बस स्टैंड स्थित प्रमुख व्यवसायों, राजस्थान स्वीट्स और होटल राजकुमार पैलेस का निरीक्षण किया। राजस्थान स्वीट्स से कश्मीरी बर्फी, चॉकलेटी बर्फी और बंगाली स्वीट्स जैसे विभिन्न उत्पादों के नमूने लिए गए। वहीं, होटल राजकुमार पैलेस से मावा और पनीर के संदेहजनक नमूने एकत्र किए गए।

संदिग्ध मावा जब्त, जांच के लिए भेजा गया

निरीक्षण के दौरान, होटल राजकुमार पैलेस से कुल 45 किलोग्राम मावा पाया गया, जिसमें से एक किलोग्राम का नमूना जांच के लिए अलग रखा गया, जबकि शेष 44 किलोग्राम संदिग्ध मावा को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए इस मावा की अनुमानित कीमत लगभग 13,200 रुपये आंकी गई है। इन सभी एकत्र किए गए नमूनों को आगे की विस्तृत जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा। प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

स्वच्छता और अनुज्ञप्ति की गहन पड़ताल

इस अभियान में नायब तहसीलदार सुनीता देहलवार और राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी भी सक्रिय रूप से शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान, प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था, संपूर्ण स्वच्छता के स्तर का मूल्यांकन और खाद्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के अनुपालन की बारीकी से पड़ताल की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों के संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करने के सख्त निर्देश दिए। उन्हें निर्देशित किया गया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले भर में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति सजग रहते हुए, इस प्रकार के निरीक्षण और नमूना संग्रहण की प्रक्रिया भविष्य में भी नियमित अंतराल पर जारी रखी जाएगी, ताकि खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

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