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“बिना विभागीय जांच बर्खास्तगी प्राकृतिक न्याय के खिलाफ” — MP हाई कोर्ट; पुलिस कांस्टेबल की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई बिना उचित विभागीय जांच (Departmental Enquiry —...

Nov 24
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“बिना विभागीय जांच बर्खास्तगी प्राकृतिक न्याय के खिलाफ” — MP हाई कोर्ट; पुलिस कांस्टेबल की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई बिना उचित विभागीय जांच (Departmental Enquiry — DE) के करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत ने भोपाल के पुलिस कांस्टेबल सुबाष गुर्जर की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया था।


क्या था मामला?

सुबाष गुर्जर ने याचिका में बताया कि वे भोपाल में पुलिस कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मामलों के दर्ज होने के आधार पर बिना विभागीय जांच और बिना शो-कॉज नोटिस जारी किए उन्हें नौकरी से हटा दिया गया।

  • गुर्जर के अनुसार, वे मामलों के शिकार हुए और यह साजिश के तहत दर्ज हुए।

  • कुछ मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है और कुछ अभी लंबित हैं।

  • किसी भी मामले में दोषसिद्धि (Conviction) नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बचाव का अवसर ही नहीं मिला, जो कानूनन अनिवार्य है।


राज्य सरकार का पक्ष

राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि—

  • याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 311(2) के तहत बर्खास्त किया गया।

  • उनका कहना था कि पुलिसकर्मी होते हुए भी गुर्जर आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए, इसलिए सख्त कार्रवाई जरूरी थी।

  • सरकार ने यह भी कहा कि वह पहले से निलंबित थे।


हाई कोर्ट का विस्तृत विश्लेषण

न्यायमूर्ति दीपक खोट की एकल-पीठ ने राज्य सरकार की कार्रवाई को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बताया। अदालत ने कहा—

🔎 मुख्य बिंदु:

  • अनुच्छेद 309 और 311 सरकारी कर्मचारियों को मनमानी या भेदभावपूर्ण कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

  • अनुच्छेद 311(2) तभी विभागीय जांच से छूट देता है, जब कर्मचारी किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध (Convicted) हो।

  • गुर्जर किसी भी केस में दोषसिद्ध नहीं हैं; ऐसे में विभागीय जांच अनिवार्य थी।

  • किसी भी कर्मचारी को बचाव का अवसर न देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों—‘सुनवाई का अधिकार’—का उल्लंघन है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल मुकदमा दर्ज होना ही सेवा समाप्ति का आधार नहीं हो सकता, जब तक कि उसे कानूनी रूप से आरोप सिद्ध कर दोषी न ठहराया जाए।


फैसले का महत्व

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय सरकारी सेवाओं में—विशेषकर पुलिस व सुरक्षा विभागों में—अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया को और पारदर्शी व न्यायपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यह फैसला उन मामलों में मिसाल बनेगा जहाँ केवल FIR या लंबित ट्रायल के आधार पर कर्मचारियों को दंडित किया जाता है।