मिर्जापुर: विंध्याचल मंदिर दर्शन के दौरान हुई चोरी, दो गिरफ्तार, नकदी व बाइक बरामद
मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर दर्शन के दौरान हुई जेबकतरी की घटना में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 12,200 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

संवाददाता: शशि भूषण दूबे कंचनीय वरिष्ठ पत्रकार
द क्लिफ न्यूज़ | 2 सितंबर 2026
थाना विंध्याचल पुलिस ने विंध्याचल मंदिर दर्शन के दौरान हुई जेबकतरी की घटना को सुलझाते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की गई 12,200 रुपये की नकदी और घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है।
यह घटना 1 सितंबर 2026 को तब हुई जब वादी अशोक कुमार जायसवाल, जो वाराणसी के गजेपुर सेवापुर के निवासी हैं, विंध्याचल मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। इसी दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी जेब से पैसे चुरा लिए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना विंध्याचल में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) और 317(2) के तहत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई त्वरित कार्रवाई
घटना की गंभीरता को देखते हुए, अपर्णा रजत कौशिक, पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर, ने तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी और चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी के निर्देश दिए। इन निर्देशों के क्रम में, थाना विंध्याचल के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में उप निरीक्षक अजय कुमार मिश्र और उप निरीक्षक रोहिणी शुक्ला के साथ एक पुलिस टीम ने सक्रियता से जांच शुरू की।
02 सितंबर 2026 को, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर लाल भैरव मंदिर के पास से दो अभियुक्तों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गणेश उर्फ मनोज कुमार (27 वर्ष), पुत्र स्वर्गीय रघु, ग्राम कंतित, थाना विंध्याचल, जनपद मिर्जापुर और शैलेष पटेल (35 वर्ष), पुत्र भोला नाथ पटेल, निवासी कंतित, थाना विंध्याचल, जनपद मिर्जापुर के रूप में हुई।
बरामदगी और वाहन जब्ती
गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 12,200 रुपये नकद बरामद किए गए, जो घटना के दौरान वादी से चुराए गए थे। इसके अतिरिक्त, घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल, जिसका वाहन संख्या UP 63 AM 9746 है, भी बरामद की गई। वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त कर लिया गया है।
अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास
प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार अभियुक्त गणेश उर्फ मनोज कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध जीआरपी मिर्जापुर में चोरी (धारा 380, 411 भादवि), अनैतिक आचरण (धारा 401 भादवि), और थाना विंध्याचल में शस्त्र अधिनियम (धारा 4/25 आर्म्स एक्ट) के तहत विभिन्न मुकदमे पंजीकृत हैं। अन्य अभियुक्त शैलेष पटेल के आपराधिक इतिहास के संबंध में पुलिस जांच कर रही है।
गिरफ्तारी और बरामदगी करने वाली टीम में उप निरीक्षक अजय कुमार मिश्र, उप निरीक्षक रोहिणी शुक्ला, हेड कांस्टेबल विमलेश कुमार यादव, कांस्टेबल पप्पू कुमार, कांस्टेबल प्रमोद कुमार और महिला कांस्टेबल मनीषा यादव शामिल थे। पुलिस ने विधि सम्मत कार्यवाही पूरी कर दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
