मीरजापुर: दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में दो अभियुक्त गिरफ्तार
मीरजापुर में पुलिस ने नाबालिगों को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

संवाददाता: शशि भूषण दूबे कंचनीय/ रोमेश रंजन दूबे
द क्लिफ न्यूज़ | मीरजापुर | 4 सितंबर 2026
जनपद मीरजापुर में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में नाबालिगों को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक मीरजापुर, अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशानुसार, इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई।
थाना मड़िहान पुलिस ने शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को, एक नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के आरोप में सत्यदेव पुत्र स्व0 कोलई राम निवासी गहिरा को गिरफ्तार किया। यह मामला 19 जुलाई 2026 को दर्ज हुआ था, जिसके बाद थाना मड़िहान में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 352, 351(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर, पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन और क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में, प्रभारी निरीक्षक थाना मड़िहान को अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया था। प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक जय प्रकाश यादव और उनकी टीम ने अभियुक्त सत्यदेव को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 352, 351(3), 65(1), 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5J(ii)/6 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया।
नाबालिग से दुष्कर्म के एक अन्य मामले में गिरफ्तारी
इसी क्रम में, थाना पड़री पुलिस ने भी 4 सितंबर 2026 को एक अन्य अभियुक्त करन पुत्र महेश निवासी ग्राम छोटीबारी, थाना कोतवाली देहात को गिरफ्तार किया। यह मामला 31 अगस्त 2026 को दर्ज हुआ था, जब एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की लिखित तहरीर दी थी। थाना पड़री में बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई थी। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष पड़री को अभियुक्त की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक अनिरूद्ध सिंह और उनकी टीम ने अभियुक्त करन को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 65(1), 87 और पॉक्सो एक्ट की धारा ¾(2) के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके बाद उसे न्यायालय भेज दिया गया।
पुलिस द्वारा इन गिरफ्तारियों से क्षेत्र में बाल अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश गया है। दोनों मामलों में पुलिस आगे की विवेचना और कानूनी कार्रवाई कर रही है।
