महोबा में गृहकर बकाए पर 100% छूट: नगर पालिका की एकमुश्त समाधान योजना
महोबा नगर पालिका ने गृहकरदाताओं को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) शुरू की है। 15 दिसंबर 2026 तक बकाया गृहकर पर ब्याज और अधिभार में 100% छूट मिलेगी।

संवाददाता: अभिनय सिंह चंदेल
द क्लिफ न्यूज़ | महोबा | 4 सितंबर 2026
महोबा नगर पालिका परिषद ने नगरवासियों को राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। इस योजना के तहत, बकाया गृहकर का भुगतान करने वाले नागरिकों को देय ब्याज और अधिभार में सौ फीसदी तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह पहल नगर पालिका द्वारा पुराने कर बकाए के भुगतान को आसान बनाने और नागरिकों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मुक्त करने के उद्देश्य से की गई है।
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉ. संतोष चौरसिया और अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार द्वारा जारी एक संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार, यह योजना राज्य सरकार के निर्देशों के तहत 15 अगस्त 2026 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस चार महीने की अवधि के दौरान, जो भी गृहकरदाता अपने पिछले बकाए का भुगतान करेंगे, उन्हें नियमानुसार ब्याज और अधिभार पर पूर्ण छूट का लाभ मिलेगा।
बकाएदार करदाताओं के लिए सुनहरा अवसर
ओटीएस योजना का मुख्य उद्देश्य नगर के निवासियों को लंबे समय से चले आ रहे कर बकाए के निपटारे में सुविधा प्रदान करना है। ब्याज और अधिभार के रूप में लगने वाले अतिरिक्त शुल्क से मुक्ति पाकर, करदाता सरलता से अपने पुराने भुगतानों का समाधान कर सकेंगे। यह योजना करदाताओं को एक बार फिर से अपने कर संबंधी मामलों को व्यवस्थित करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है, जिससे नगर पालिका के राजस्व में भी वृद्धि की उम्मीद है।
यह एकमुश्त समाधान योजना उन नागरिकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो विभिन्न कारणों से अपने गृहकर का भुगतान समय पर नहीं कर पाए हैं और जिन पर ब्याज व अधिभार के कारण एक बड़ा वित्तीय बोझ बढ़ गया है। योजना के माध्यम से, ऐसे करदाताओं को अपने मूल गृहकर का भुगतान करके पुराने बकाये से पूरी तरह मुक्त होने का मौका मिलेगा। नगर पालिका इस पहल के माध्यम से अधिक से अधिक करदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने और बकाया कर संग्रह को बढ़ाने की दिशा में सक्रिय है।
योजना के लाभ और समय-सीमा
योजना के तहत, यदि किसी नागरिक पर गृहकर का बकाया है, तो वह 15 दिसंबर 2026 तक उसका भुगतान कर सकता है। इस अवधि में भुगतान करने पर, उसे अपने कुल बकाया गृहकर पर लगने वाले ब्याज और अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसका अर्थ है कि उन्हें केवल मूल कर राशि का ही भुगतान करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है। यह छूट केवल इसी निश्चित अवधि के लिए मान्य है, जिसके बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगी।
अधिकारियों ने सभी गृहकर दाताओं से आग्रह किया है कि वे इस विशेष योजना का लाभ उठाने के लिए 15 दिसंबर 2026 की समय सीमा का ध्यान रखें। पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद, करदाताओं को इस शत-प्रतिशत छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा और उन्हें सामान्य नियमों के अनुसार ही भुगतान करना होगा, जिसमें ब्याज और अधिभार भी शामिल होगा। इसलिए, यह नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है कि वे अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करें और अनावश्यक आर्थिक दंड से बचें।
