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महाराष्ट्र में एफडीए कार्रवाई के खिलाफ होटल संघों ने पीएम मोदी और सीएम फडणवीस से लगाई गुहार

महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई से नाराज तीन प्रमुख होटल संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री फडणवीस से हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी आपत्ति प्रक्रिया के उल्लंघन पर है, लाइसेंस रद्द करने से पहले नोटिस नहीं दिया जा रहा।

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महाराष्ट्र में एफडीए कार्रवाई के खिलाफ होटल संघों ने पीएम मोदी और सीएम फडणवीस से लगाई गुहार

द क्लिफ न्यूज़ | मुंबई | 1 अगस्त 2026

महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों और होटलों के खिलाफ की जा रही व्यापक कार्रवाई के मद्देनजर, देश के तीन प्रमुख आतिथ्य उद्योग संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। इन संगठनों ने एफडीए की वर्तमान प्रक्रियाओं को 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) की भावना के विरुद्ध बताया है।

होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन वेस्टर्न इंडिया (HRAWI), नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और इंडियन होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन (AHAR) ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक याचिका भेजी है।

प्रक्रियागत खामियों पर है मुख्य आपत्ति

होटल एसोसिएशनों ने स्पष्ट किया है कि उनकी आपत्ति खाद्य सुरक्षा जांच या मिलावट के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से नहीं है, बल्कि एफडीए द्वारा अपनाई जा रही अनुचित प्रक्रिया से है। संगठनों ने कहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना या सुधारात्मक कदम उठाने का अवसर दिए बिना लाइसेंस अचानक निलंबित या रद्द कर दिए जा रहे हैं। यह स्थिति 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की भावना के विपरीत है और व्यवसाय चलाने में गंभीर बाधा उत्पन्न कर रही है।

धारा 32 और सुधार नोटिस की अनदेखी का आरोप

याचिका में 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम' (FSS Act) की धारा 32 का विशेष उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार, किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित या रद्द करने से पहले, संबंधित प्रतिष्ठान को कम से कम 14 दिनों का 'इंप्रूवमेंट नोटिस' (Improvement Notice) देना अनिवार्य है। संगठनों ने 23 जून 2026 को जारी एफडीए के उस अनुपालन आदेश की भी समीक्षा या उसे वापस लेने की मांग की है, जिसे वे एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत मानते हैं।

समयपूर्व नाम उजागर करने से हो रही छवि को क्षति

उद्योग निकायों ने एफडीए द्वारा जांच के दौरान ही होटलों के नाम, फोटो और वीडियो को मीडिया तथा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किए जाने की प्रवृत्ति पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया के पूरी होने से पहले ही प्रतिष्ठानों को सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराने से उनकी दशकों में बनी साख को अपूरणीय क्षति पहुंचती है। इस तरह के समयपूर्व खुलासे से निवेशकों और उपभोक्ताओं के भरोसे को गहरा धक्का लगता है, जिसका सीधा असर इस क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका पर पड़ता है।

अर्थव्यवस्था में आतिथ्य क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान

संगठनों ने इस बात पर भी जोर दिया कि आतिथ्य क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। खाद्य सेवा उद्योग अकेले 85 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और सरकारी खजाने में लगभग ₹33,809 करोड़ का योगदान देता है। वहीं, कुल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 3.2 करोड़ से अधिक नौकरियों को संभालता है और देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 5.8% का महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है।

इन उद्योग संघों ने केंद्र व राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए खाद्य सुरक्षा नियमों को लागू कराएं, ताकि व्यवसाय संचालन में सुगमता बनी रहे और लाखों लोगों की आजीविका सुरक्षित रहे।