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मध्य प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण: अब किसी भी जिले का सब-रजिस्ट्रार कर सकेगा फेसलेस रजिस्ट्री

मध्य प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया अब फेसलेस और अधिक सुगम होगी। नई व्यवस्था के तहत, प्रदेश का कोई भी सब-रजिस्ट्रार किसी भी जिले की संपत्ति का पंजीकरण कर सकेगा, जिससे लोगों को अब संबंधित जिले के पंजीयन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

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मध्य प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण: अब किसी भी जिले का सब-रजिस्ट्रार कर सकेगा फेसलेस रजिस्ट्री

द क्लिफ न्यूज़ | भोपाल | 8 अगस्त 2026

मध्य प्रदेश में संपत्ति और अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया को अत्यधिक डिजिटल, तेज और 'फेसलेस' बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत, अब किसी भी जिले का सब-रजिस्ट्रार प्रदेश के किसी भी जिले में स्थित संपत्ति का पंजीकरण कर सकेगा। इससे संपत्ति के खरीदारों और विक्रेताओं को अपने संबंधित जिले के पंजीयन कार्यालय तक जाने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स में प्रस्तावित साइबर पंजीयन कार्यालय इस एकीकृत व्यवस्था का मुख्य केंद्र बिंदु होगा।

इस 'फेसलेस रजिस्ट्री' प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को किसी एक अधिकारी या कार्यालय पर निर्भरता से मुक्त करना है। यदि किसी विशेष जिले में पंजीकरण के लिए आवेदनों का दबाव अधिक होता है, या संबंधित सब-रजिस्ट्रार किसी कारणवश उपलब्ध नहीं होता है, तो दस्तावेज की फाइल को स्वचालित रूप से सिस्टम के माध्यम से किसी अन्य उपलब्ध सब-रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किया जा सकेगा। इससे पंजीकरण प्रक्रिया के अनावश्यक रूप से लंबित होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी।

सब-रजिस्ट्रार का बढ़ा कार्यक्षेत्र, सुविधा का विस्तार

नई 'फेसलेस रजिस्ट्री' व्यवस्था के अंतर्गत, सब-रजिस्ट्रार का कार्यक्षेत्र केवल उनके अपने जिले तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदेश में किसी भी अधिकृत सब-रजिस्ट्रार को किसी अन्य जिले की 'फेसलेस रजिस्ट्री' और संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि भोपाल में एक साथ कई पंजीकरण आवेदन लंबित हैं और वहां के अधिकारी व्यस्त हैं, तो सिस्टम इस आवेदन को मध्य प्रदेश के किसी अन्य जिले में उपलब्ध सब-रजिस्ट्रार को आवंटित कर सकता है। इसी प्रकार, यदि प्रदेश के किसी अन्य जिले में अधिकारी अनुपलब्ध हैं, तो वह कार्य दूसरे अधिकारी को सौंपा जा सकेगा। इस प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने और तकनीक के माध्यम से कार्य के वितरण को सुगम बनाने पर जोर दिया गया है।

फरवरी 2026 में भोपाल में शुरू किए गए साइबर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से अब तक 10 हजार से अधिक दस्तावेजों का 'फेसलेस' पंजीकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इस पहल ने यह साबित किया है कि डिजिटल माध्यमों से भी पंजीकरण प्रक्रिया को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश, 75 से अधिक सेवाओं के लिए 'साइबर पंजीकरण' की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जो 'संपदा 2.0' प्रणाली के तहत पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस ई-पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

डिजिटल सुरक्षा और प्रमाणिकता के उपाय

'फेसलेस रजिस्ट्री' को सुरक्षित और प्रमाणित बनाने के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक-नो योर कस्टमर) और ई-साइन (डिजिटल हस्ताक्षर) जैसी डिजिटल प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया गया है। दस्तावेजों और संबंधित पक्षों की पहचान की पुष्टि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से की जाएगी। ई-केवाईसी के माध्यम से आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्रों का मिलान किया जाएगा। यह व्यक्तिगत पहचान को सत्यापित करने, दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर कराने और पूरी प्रक्रिया का एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने में सहायता करेगा। भविष्य में, पंजीकरण प्रक्रिया का अधिकांश हिस्सा डिजिटल होने से कागजी कार्रवाई और कार्यालयों में प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता में कमी आने की उम्मीद है।

कार्यभार का संतुलन और बिचौलियों की भूमिका में कमी

नई व्यवस्था का एक प्रमुख लाभ यह है कि किसी एक जिले में पंजीकरण का अत्यधिक बोझ पड़ने पर पूरी प्रक्रिया केवल स्थानीय अधिकारी की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहेगी। यदि किसी जिले में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं और दूसरे जिले में अधिकारी के पास अपेक्षाकृत कम काम है, तो डिजिटल सिस्टम के माध्यम से कार्यभार का समान वितरण संभव होगा। इससे लोगों को पंजीकरण के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अधिकारी के अवकाश पर होने या अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने की स्थिति में भी आवेदनों के अटकने की संभावना कम हो जाएगी।

'फेसलेस व्यवस्था' का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाना है। आवेदक और अधिकारी के बीच प्रत्यक्ष मुलाकात कम होने और अधिकांश प्रक्रिया ऑनलाइन होने से बिचौलियों की भूमिका सीमित होने की उम्मीद है। सिस्टम-आधारित फाइल आवंटन यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी विशेष अधिकारी या कार्यालय पर काम के लिए अनावश्यक निर्भरता न हो। प्रक्रिया जितनी अधिक स्वचालित होगी, अधिकारियों और आवेदकों के बीच सीधा संपर्क उतना ही कम होगा।

निगरानी और विवादों के समाधान में चुनौतियां

हालांकि, नई व्यवस्था को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए हैं। सबसे बड़ी चुनौती संपत्तियों की स्थानीय स्तर पर निगरानी और विवादों के समाधान को लेकर है। किसी संपत्ति पर स्थानीय विवाद, न्यायालय का स्टे (स्थगन आदेश), या किसी अन्य प्रकार की आपत्ति की स्थिति में, इसकी वास्तविक जानकारी संबंधित जिले के स्तर पर अधिक आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे में, यदि किसी दूसरे जिले में बैठे सब-रजिस्ट्रार को उस संपत्ति की रजिस्ट्री करनी हो, तो स्थानीय स्तर की जानकारी सिस्टम में कितनी प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जाएगी, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

विशेषज्ञों की आशंका है कि यदि स्थानीय आपत्तियों, न्यायालयीन आदेशों और संपत्ति विवादों का डेटाबेस पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ, तो 'फेसलेस व्यवस्था' का दुरुपयोग भी संभव हो सकता है। इसलिए, तकनीकी सुविधा के साथ-साथ रियल-टाइम प्रॉपर्टी डेटा और एक मजबूत निगरानी तंत्र का होना अत्यंत आवश्यक होगा। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि किसी संपत्ति पर न्यायालय का स्थगन आदेश, सरकारी रोक, कुर्की, स्वामित्व विवाद या अन्य कानूनी प्रतिबंध होने पर सिस्टम स्वचालित रूप से संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दे। इसके लिए पंजीयन विभाग को राजस्व रिकॉर्ड, न्यायालयीन मामलों और अन्य संबंधित डेटाबेस के बीच एक मजबूत डिजिटल समन्वय स्थापित करना होगा।

पंजीयन विभाग द्वारा साइबर पंजीयन कार्यालय स्थापित करने संबंधी आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है, और अब साइबर सब-रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। विभाग इस नई व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी में है। ट्रायल के दौरान विदेश में बैठे खरीदारों द्वारा 'वर्चुअल' तरीके से रजिस्ट्री कराए जाने से यह संकेत मिला है कि इस व्यवस्था को तकनीकी रूप से लागू करना संभव है। अब मुख्य चुनौती इसे पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर, सुरक्षित और निर्बाध तरीके से लागू करने की होगी।

यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण का स्वरूप काफी बदल जाएगा। खरीदारों को संबंधित जिले में जाने की जरूरत कम होगी, सब-रजिस्ट्रार का कार्यक्षेत्र विस्तृत होगा, और पंजीकरण के आवेदनों का वितरण उपलब्ध अधिकारियों के बीच किया जा सकेगा। सुविधा, गति और पारदर्शिता इस व्यवस्था की प्रमुख ताकतें हैं, लेकिन संपत्ति विवाद, कोर्ट स्टे और स्थानीय रिकॉर्ड की निगरानी इसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यदि विभाग तकनीकी सुविधा के साथ-साथ स्थानीय राजस्व और न्यायालयीन रिकॉर्ड को एक मजबूत डिजिटल नेटवर्क से जोड़ पाता है, तो मध्य प्रदेश की 'फेसलेस रजिस्ट्री' व्यवस्था देश के लिए एक प्रभावी डिजिटल मॉडल साबित हो सकती है।