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मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर तत्काल रोक, स्वास्थ्य के नाम पर धोखाधड़ी पर कसी नकेल

मध्य प्रदेश सरकार ने जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कृत्रिम एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।...

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मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर तत्काल रोक, स्वास्थ्य के नाम पर धोखाधड़ी पर कसी नकेल

द क्लिफ न्यूज़ | भोपाल | 13 अगस्त 2026

मध्य प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर कृत्रिम रूप से तैयार किए जाने वाले 'एनालॉग पनीर' के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सख्त निर्देशों के बाद, राज्य के खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रदेशव्यापी अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के तहत, विभिन्न जिलों में डेयरियों, पनीर निर्माण इकाइयों, होटलों, रेस्टोरेंट्स और अन्य प्रतिष्ठानों पर गहन जांच और छापेमारी की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान, संदिग्ध सामग्री और तैयार एनालॉग पनीर उत्पादों को बड़ी मात्रा में जब्त किया जा रहा है।

एनालॉग पनीर, जिसे अक्सर 'पनीर जैसा उत्पाद' कहा जाता है, पारंपरिक डेयरी पनीर से भिन्न होता है। इसे बनाने में मुख्य रूप से दूध के बजाय वनस्पति तेल या वेजिटेबल फैट, स्टार्च, सिंथेटिक प्रोटीन और अन्य गैर-डेयरी तत्वों का उपयोग किया जाता है। इसकी बनावट और स्वरूप कई बार असली पनीर से इतने मिलते-जुलते हैं कि सामान्य उपभोक्ता के लिए इन दोनों में अंतर करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यह मिलावट या कृत्रिम उत्पाद का सेवन करने वाले उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि इसकी सामग्री खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं हो सकती।

आर्थिक प्रलोभन और स्वास्थ्य का दोहरा संकट

एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री के पीछे मुख्य आकर्षण इसकी काफी कम कीमत है। जहां उच्च गुणवत्ता वाले, दूध से बने डेयरी पनीर की कीमत बाजार में लगभग 450 से 470 रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है, वहीं एनालॉग पनीर मात्र 200 से 220 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध हो जाता है। यह बड़ा मूल्य अंतर कारोबारियों को विशेष रूप से आकर्षित करता है, खासकर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और कैटरिंग व्यवसायों में, जहां लागत कम रखने का दबाव रहता है। इसके परिणामस्वरूप, कई बार अनभिज्ञ उपभोक्ताओं को असली डेयरी पनीर समझकर इस कृत्रिम उत्पाद का सेवन करना पड़ता है, जो एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में शुद्ध और प्राकृतिक दूध तथा उससे बने डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने मिलावटी और कृत्रिम उत्पादों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के आलोक में, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने भोपाल, इंदौर सहित कई अन्य जिलों में भी छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। प्रारंभिक जांचों में संदिग्ध कच्ची सामग्री और तैयार उत्पादों के नमूने एकत्र किए गए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। इन नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई तय की जाएगी।

नजर केवल निर्माण इकाइयों पर नहीं, बल्कि सेवन स्थलों पर भी

सरकार की यह कार्रवाई केवल पनीर निर्माण इकाइयों तक ही सीमित नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अब उन सभी प्रतिष्ठानों पर भी कड़ी निगरानी रख रहे हैं जहां बड़ी मात्रा में पनीर का उपभोग होता है। होटलों, रेस्टोरेंट्स, ढाबों और कैटरिंग सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जा रहे पनीर की गुणवत्ता और उसके स्रोत की भी गहन जांच की जा रही है। इस निगरानी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को 'असली डेयरी पनीर' के नाम पर कोई भी ऐसा उत्पाद न परोसा जाए जिसकी रासायनिक संरचना और गुणवत्ता मानक डेयरी पनीर से भिन्न हो।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी खाद्य उत्पाद की सुरक्षा उसकी निर्माण प्रक्रिया, इस्तेमाल की गई सामग्री और उचित लेबलिंग पर निर्भर करती है। एनालॉग पनीर की कम कीमत आकर्षक हो सकती है, लेकिन यदि इसे वास्तविक पनीर के रूप में बेचा जाए तो यह सीधे तौर पर उपभोक्ता को भ्रमित करने और उसके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने जैसा है। यदि इस्तेमाल की गई सामग्री खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है या निर्माण प्रक्रिया स्वच्छ नहीं है, तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती है।

देश के अन्य राज्यों के नक्शेकदम पर मध्य प्रदेश

यह पहली बार नहीं है कि एनालॉग पनीर जैसे कृत्रिम उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे कई अन्य राज्यों में भी ऐसे मिलावटी और कृत्रिम उत्पादों को लेकर पहले ही प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जा चुके हैं और कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के इस हालिया निर्णय के साथ, यह उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर नियंत्रण और भी कड़ा हो जाएगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे पनीर खरीदते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। पैकेटबंद उत्पादों के लिए, सामग्री, निर्माता का नाम और अन्य विवरणों को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। खुले में बिकने वाले अत्यधिक सस्ते पनीर की गुणवत्ता पर संदेह होने पर, उपभोक्ताओं को तत्काल संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सरकार का यह कदम बाजार में उपलब्ध पनीर की गुणवत्ता को बनाए रखने और उपभोक्ताओं को ऐसे गैर-मानक और कृत्रिम उत्पादों से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भविष्य में, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की जाने वाली जांचों और नमूना परीक्षणों के आधार पर इस अभियान का दायरा और अधिक विस्तृत हो सकता है।