कूनो चीता प्रोजेक्ट निदेशक को सूचना आयोग का समन
वन्यजीव कार्यकर्ता की शिकायत पर राज्य सूचना आयोग ने कूनो चीता प्रोजेक्ट के निदेशक उत्तम शर्मा को RTI में जानकारी न देने पर तलब किया है।

द क्लिफ न्यूज़ | भोपाल | 1 अगस्त 2026
मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने कूनो चीता प्रोजेक्ट के निदेशक उत्तम शर्मा को सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी देने से इनकार करने के तीन अलग-अलग मामलों में व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। यह कार्रवाई वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की सुनवाई के बाद राज्य सूचना कमिश्नर राजेश भट्ट ने की है।
श्री दुबे ने RTI के माध्यम से चीतों के स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे थे, जिनमें साल 2024 के दौरान चीतों को बेहोश करने की अनुमतियां, उनकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, इलाज के बाद की रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कूनो नेशनल पार्क के भीतर हुए निर्माण कार्यों में उपयोग किए गए खनिजों का ब्योरा, प्रोजेक्ट पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की अनुमतियां, चीता अस्पताल में तैनात डॉक्टरों की सूची और वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी मांगी थी।
वन विभाग पर सूचना छिपाने का आरोप
वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने आरोप लगाया है कि वन विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत जानकारी का हवाला देते हुए उनके RTI आवेदनों को खारिज कर दिया। कुछ मामलों में, विभाग ने जानकारी देने के लिए अत्यधिक फीस की मांग की, जिसे आवेदक ने सूचना छिपाने की एक युक्ति बताया है।
निदेशक की दोहरी भूमिका पर सवाल
याचिकाकर्ता ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष यह भी आरोप लगाया है कि कूनो चीता प्रोजेक्ट के निदेशक उत्तम शर्मा ने नियमों का उल्लंघन करते हुए लोक सूचना अधिकारी (PIO) और प्रथम अपीलीय अधिकारी दोनों की भूमिका स्वयं निभाई। ऐसे में, उन्होंने अपने ही आदेशों को पारित किया, जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अनुचित है। श्री दुबे ने आयोग से इस मामले में निदेशक पर जुर्माना लगाने और विभागीय जांच के आदेश देने की मांग की है।
