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खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने वाले स्टोर पर 10 हजार का जुर्माना

भोपाल नगर निगम ने सेमरा क्षेत्र में मेडिकल वेस्ट फेंकने वाले तराना मेडिकल स्टोर पर 10 हजार का जुर्माना लगाया। अन्य 69 मामलों में 39,950 रुपये वसूले गए।

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खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने वाले स्टोर पर 10 हजार का जुर्माना

द क्लिफ न्यूज़ | भोपाल | 17 अगस्त 2026

भोपाल नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए, सेमरा क्षेत्र में खुले में बड़ी मात्रा में मेडिकल वेस्ट फेंकने वाले एक मेडिकल स्टोर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम के अमले ने कचरे में मिले बिलों और अन्य कागजों के आधार पर 'तराना मेडिकल स्टोर एवं सर्जरी' का पता लगाया, जो अशोका गार्डन क्षेत्र में स्थित है।

निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देशानुसार, निगम का अमला शहर में साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और कचरा प्रबंधन के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा है। इसी क्रम में, जोन क्रमांक 16 के अमले को वार्ड क्रमांक 74 के सेमरा क्षेत्र में मेडिकल वेस्ट सहित अन्य प्रकार का कचरा फैला हुआ मिला।

मेडिकल स्टोर पर कड़ी कार्रवाई

कचरे की तलाशी के दौरान, निगम अधिकारियों को मेडिकल स्टोर से संबंधित बिल और अन्य दस्तावेज मिले। इनसे 'तराना मेडिकल स्टोर एवं सर्जरी' की पहचान हुई, जो जोन क्रमांक 09 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 69 के अशोका गार्डन क्षेत्र में संचालित है। जोन क्रमांक 16 के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री सौरभ साहू ने तत्काल जोन क्रमांक 09 के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री बलवीर मलिक को इसकी सूचना दी। दोनों जोनों के अमले ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर के संचालक पर 10 हजार रुपये का स्पॉट फाइन लगाया।

अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर संचालक को बायो-मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे के साथ न मिलाने और खुले में कचरा न फैलाने की सख्त हिदायत दी। उन्हें नियमानुसार कचरे को अलग-अलग कर निस्तारण के लिए भेजने का निर्देश दिया गया। साथ ही, भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने पर और अधिक सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

अन्य 69 प्रकरणों में भी जुर्माना

निगम के अमले ने इन 69 प्रकरणों में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, गंदगी व सी.एंड.डी (कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन) वेस्ट फैलाने, और सिंगल यूज प्लास्टिक/पॉलीथीन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की। जोन क्रमांक 13 में 11 प्रकरणों में 1100 रुपये, जोन क्रमांक 14 में 26 प्रकरणों में 3500 रुपये, जोन क्रमांक 15 में 14 प्रकरणों में 2700 रुपये, और जोन क्रमांक 16 में 18 प्रकरणों में 32,650 रुपये की राशि स्पॉट फाइन के रूप में वसूल की गई। इस प्रकार, कुल 69 प्रकरणों में 39,950 रुपये का जुर्माना वसूला गया।