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जौहर यूनिवर्सिटी को राहत: ध्वस्तीकरण पर मंडलायुक्त ने लगाई रोक

रामपुर विकास प्राधिकरण के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश पर मुरादाबाद मंडल के आयुक्त ने अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है।

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जौहर यूनिवर्सिटी को राहत: ध्वस्तीकरण पर मंडलायुक्त ने लगाई रोक

द क्लिफ न्यूज़ | रामपुर | 27 जुलाई 2026

रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को तत्काल राहत मिली है, क्योंकि मुरादाबाद मंडल के आयुक्त ने यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस निर्णय से यूनिवर्सिटी प्रबंधन, छात्रों और कर्मचारियों को कुछ समय के लिए राहत मिली है, जो पिछले कुछ दिनों से अनिश्चितता के माहौल का सामना कर रहे थे। यह रोक, प्राधिकरण के उस फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी द्वारा दायर की गई अपील पर आई है, जिसमें 40 में से 38 इमारतों को बिना सरकारी स्वीकृति के निर्मित बताया गया था।

रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में निर्मित 40 में से 38 इमारतों को बिना सरकारी स्वीकृति के बनाया गया बताते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के जवाब में, यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने आयुक्त, मुरादाबाद मंडल के समक्ष एक अपील दायर की थी। आयुक्त ने इस अपील पर सुनवाई की और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अंतरिम रोक का आदेश जारी किया, जब तक कि मामले में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। इस रोक के आदेश ने यूनिवर्सिटी के संचालन को फिलहाल सुरक्षित कर दिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए समय प्रदान किया है।

छात्रों की अनिश्चितता और प्रदर्शन

ध्वस्तीकरण की आशंका के चलते यूनिवर्सिटी के छात्र पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना है कि संस्थान के भविष्य और हजारों विद्यार्थियों की शिक्षा को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। छात्रों ने प्रशासन से इस मामले का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो और संस्थान का भविष्य सुरक्षित रहे। यह विरोध प्रदर्शन छात्रों की गहरी चिंता को दर्शाता है, जो अपनी शिक्षा के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने प्रशासन से धैर्यपूर्वक और निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद जताई है।

छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन इस बात का प्रतीक है कि शैक्षिक संस्थानों का स्थायित्व छात्रों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वे चाहते हैं कि किसी भी निर्णय में उनके भविष्य को प्राथमिकता दी जाए। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने भी छात्रों की चिंताओं को समझा है और मामले को सुलझाने के लिए प्रयासरत है। इस बीच, छात्रों ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगने के बाद अपनी प्रदर्शन गतिविधियों को फिलहाल रोक दिया है, लेकिन वे स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।

यह मामला अब अगली सुनवाई पर जाएगा, जहाँ दोनों पक्षों की दलीलों को सुना जाएगा। इस बीच, यूनिवर्सिटी की किसी भी इमारत पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस फैसले पर प्रदेश भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह न केवल यूनिवर्सिटी के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि शिक्षा के अधिकार और संस्थागत निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उजागर करेगा। प्राधिकरण और यूनिवर्सिटी के बीच यह कानूनी लड़ाई आगे क्या मोड़ लेती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

आरडीए के नोटिस में इमारतों के निर्माण के लिए आवश्यक सरकारी स्वीकृतियों के अभाव का हवाला दिया गया था। यह एक गंभीर आरोप है, जिसका यूनिवर्सिटी को खंडन करना होगा या वैकल्पिक समाधान खोजना होगा। आयुक्त का अंतरिम आदेश दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर देगा और एक निष्पक्ष निर्णय तक पहुंचने में मदद करेगा। इस मामले का परिणाम न केवल जौहर यूनिवर्सिटी के लिए, बल्कि उत्तर प्रदेश में अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकता है, विशेषकर जब बात निर्माण और वैधानिक अनुपालनों की आती है।