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जन्म प्रमाण पत्र में हेरफेर: भिंड में ग्राम पंचायत सचिव निलंबित, FIR दर्ज

भिंड में ग्राम पंचायत विलाव के सचिव शेर सिंह यादव को जन्मतिथि में हेरफेर कर गलत प्रमाण पत्र और एनओसी जारी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सिटी कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है।

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संवाददाता: दीपेंद्र बोहरे
जन्म प्रमाण पत्र में हेरफेर: भिंड में ग्राम पंचायत सचिव निलंबित, FIR दर्ज

संवाददाता: दीपेंद्र बोहरे

द क्लिफ न्यूज़ | 7 सितंबर 2026

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) वीर सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत विलाव के सचिव शेर सिंह यादव को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जन्म तिथि में हेरफेर कर गलत जन्म प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के गंभीर आरोपों के चलते की गई है। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन, भिंड में शेर सिंह यादव के खिलाफ एक अपराध भी दर्ज किया गया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिला न्यायालय के एक अधिवक्ता गौरव भारद्वाज ने जनपद पंचायत भिंड में एक आवेदन प्रस्तुत किया था। इस आवेदन के आधार पर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिव शेर सिंह यादव ने अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती। उन्होंने विमल यादव नामक व्यक्ति की वास्तविक जन्म तिथि में परिवर्तन कर गलत जानकारी दर्ज की और उसके आधार पर एनओसी जारी कर दी।

जांच में खुला फर्जीवाड़े का सच

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि एक ही व्यक्ति के लिए दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जो प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार के फर्जीवाड़े के उजागर होने के बाद, संबंधित सचिव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, जिला पंचायत सीईओ वीर सिंह चौहान ने शेर सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है।

निलंबन की अवधि के दौरान, शेर सिंह यादव का मुख्यालय जनपद पंचायत भिंड निर्धारित किया गया है। यह घटना सरकारी दस्तावेज़ों के दुरुपयोग और संबंधित अधिकारियों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही पर सवाल खड़े करती है। इस तरह के मामले सार्वजनिक प्रणाली में विश्वास को कमजोर करते हैं और भविष्य में ऐसे कदाचार को रोकने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता पर बल देते हैं।