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गुना में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, सात घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

गुना में कलेक्टर के निर्देश पर जिला आपूर्ति विभाग ने सात घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को व्यावसायिक सिलेंडर उपयोग करने के...

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•संवाददाता: राजा हतम वेग
गुना में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, सात घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

गुना | संवाददाता: राजा हतम वेग

द क्लिफ न्यूज़ | गुना | 28 अक्टूबर 2026

गुना शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला आपूर्ति विभाग ने एक विशेष अभियान के तहत कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान सात घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त किया गया। यह कार्रवाई कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशों के क्रम में की गई, जिसका मुख्य लक्ष्य जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता बनाए रखना और उनके अवैध उपयोग को रोकना है।

बुधवार को जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पाण्डेय के नेतृत्व में जांच दल ने शहर के प्रमुख व्यावसायिक ठिकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ब्रजवासी रेस्टोरेंट, कोटेश्वर भोजनालय, धाकड़ रेस्टोरेंट और राकेश जैन-वीरेन्द्र जैन टी स्टॉल जैसे संस्थानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया। जांच दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन प्रतिष्ठानों से कुल सात घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिए। विभाग का कहना है कि यह अभियान सिलेंडरों की जमाखोरी, कालाबाजारी और अवैध अंतरण को रोकने के लिए चलाया जा रहा है।

व्यावसायिक सिलेंडरों के उपयोग के निर्देश

जांच दल ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। साथ ही, विभाग ने उन्हें व्यावसायिक कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। घरेलू गैस सिलेंडरों के इस तरह के दुरुपयोग को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत गंभीर अपराध माना गया है, जिसके तहत संबंधित संचालकों के विरुद्ध कानूनी प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

इस संयुक्त कार्रवाई में सहायक आपूर्ति अधिकारी आशीष चतुर्वेदी, इंदू शर्मा, खुशबू शुक्ला तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शिवराम कुशवाह और वर्षा बडोनिया भी दल का हिस्सा थे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस प्रकार के सघन जांच अभियान जारी रखे जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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