गुना में चीनी स्टॉक पर 4000 क्विंटल की अधिकतम सीमा, जमाखोरी पर रोक
गुना जिले में चीनी डीलरों को 4000 क्विंटल से अधिक स्टॉक रखने और 30 दिन से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई है। उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

संवाददाता: राजा हतम वेग
द क्लिफ न्यूज़ | गुना | 3 सितंबर 2026
गुना जिले में चीनी के स्टॉक पर अधिकतम सीमा 4000 क्विंटल निर्धारित की गई है। भारत सरकार की अधिसूचना और राज्य शासन द्वारा जारी मध्यप्रदेश चीनी (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा नियंत्रण) आदेश 2026 के अनुपालन में, कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने जिले के सभी चीनी डीलरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के अनुसार, जिले की सीमा के अंतर्गत कोई भी डीलर 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेगा। साथ ही, प्राप्त स्टॉक को 30 दिनों से अधिक की अवधि तक भंडारित करने की अनुमति भी नहीं होगी। यह व्यवस्था चीनी की जमाखोरी को रोकने और बाजार में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
डीलरों के लिए स्टॉक घोषणा अनिवार्य
सभी चीनी डीलरों को भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर अपने स्टॉक की घोषणा करना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें नियमित रूप से स्टॉक में किसी भी परिवर्तन या अद्यतन की जानकारी भी इसी पोर्टल पर देनी होगी। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और आपूर्ति श्रृंखला पर बेहतर नियंत्रण रखने में मदद करेगा।
उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
कलेक्टर श्री कन्याल ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश के उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा इसके तहत बनाए गए अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें भंडारण जब्त करने से लेकर कानूनी दंड तक शामिल हो सकता है। प्रशासन जमाखोरी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा और आम जनता तक चीनी की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम त्योहारी सीजन के मद्देनजर बाजार में चीनी की स्थिर कीमतों को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
