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गुना में 83 लीटर अवैध शराब जब्त, किशोर बाल न्यायालय में

गुना में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 83 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा जब्त की है। पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास एक किशोर को...

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•संवाददाता: राजा हतम वेग
गुना में 83 लीटर अवैध शराब जब्त, किशोर बाल न्यायालय में

गुना | संवाददाता: राजा हतम वेग

द क्लिफ न्यूज़ | गुना | 27 सितंबर 2026

गुना जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत आबकारी विभाग ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया है। सिंगवासा क्षेत्र में पंचमुखी हनुमान मंदिर के निकट एक किशोर को मोटरसाइकिल पर 83 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा ले जाते हुए पकड़ा गया है। जब्त की गई मदिरा और मोटरसाइकिल की कुल कीमत लगभग 75 हजार रुपये आंकी गई है।

कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और संभागीय उपायुक्त आबकारी संदीप शर्मा के कड़े निर्देशों के अनुपालन में, जिला आबकारी अधिकारी गुरुप्रसाद केवट के मार्गदर्शन में यह अभियान संचालित किया जा रहा है। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर, आबकारी वृत्त गुना-1 के प्रभारी राधाकिशन अटारिया के नेतृत्व में एक टीम ने मौके पर घेराबंदी की। इस क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों से प्राप्त गोपनीय सूचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

अवैध मदिरा परिवहन करते किशोर पकड़ा गया

घेराबंदी के दौरान, टीम ने एक किशोर को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा। उसकी मोटरसाइकिल पर चार बोरियों और एक झोले में कुल 83 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा के पाउच बरामद हुए, जिनमें से प्रत्येक एक लीटर क्षमता का था। यह हाथभट्टी मदिरा संभवतः स्थानीय स्तर पर तैयार की गई थी और आगे किसी स्थान पर विक्रय के लिए ले जाई जा रही थी। आबकारी विभाग ने तुरंत ही जब्त की गई मदिरा के नमूने परीक्षण के लिए सुरक्षित कर लिए हैं, ताकि उसकी गुणवत्ता और स्रोत का पता लगाया जा सके।

प्रशासन ने बताया है कि अवैध सामग्री के साथ-साथ जब्त की गई मोटरसाइकिल सहित कुल 75 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति को विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें मोटरसाइकिल की अनुमानित कीमत और जब्त की गई मदिरा का बाजार मूल्य शामिल है। पकड़े गए किशोर की उम्र को देखते हुए, उसे विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुसार बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जहां आगे की कार्यवाही बाल संरक्षण कानूनों के तहत की जाएगी।

कानूनी कार्रवाई और भविष्य की चेतावनी

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यह अधिनियम अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय को नियंत्रित करता है और इसके उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान है। आबकारी विभाग के अधिकारी मामले की विस्तृत विवेचना कर रहे हैं, जिसमें यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह अवैध मदिरा कहां से लाई गई थी और इसका अंतिम गंतव्य क्या था। इस विवेचना में किशोर के संभावित सहयोगियों या बड़े आपूर्तिकर्ताओं का भी पता लगाया जा सकता है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय और परिवहन के खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। यह क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसे अभियानों का उद्देश्य न केवल अपराधियों को पकड़ना है, बल्कि आम जनता को अवैध शराब के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना भी है। इस विशेष कार्रवाई में विभाग के अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे अभियान की सफलता सुनिश्चित हुई। प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वे अवैध शराब के कारोबार की सूचना बेझिझक आबकारी विभाग को दें।