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दमोह: शराब के पैसे नहीं दिए तो युवक पर धारदार हथियार से हमला

दमोह जिले के बांसा तारखेड़ा गांव में शराब के लिए पैसे मांगने और मना करने पर एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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दमोह: शराब के पैसे नहीं दिए तो युवक पर धारदार हथियार से हमला

द क्लिफ न्यूज़ | दमोह | 23 अगस्त 2026

मध्य प्रदेश के दमोह जिले में शराब के पैसे मांगने और मना करने पर एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। यह घटना हिरदेपुर चौकी क्षेत्र के ग्राम बांसा तारखेड़ा में 19 अगस्त की रात हुई, जिसके बाद से ग्रामीणों में भय का माहौल है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी शामिल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बांसा तारखेड़ा निवासी आनंद सोनी, जो मजदूरी का काम करते हैं, 19 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे काम से लौटकर सब्जी खरीदने सब्जी मार्केट मैदान गए थे। इसी दौरान गांव के ही सौरभ पाठक ने उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। आनंद सोनी द्वारा पैसे देने से मना करने पर सौरभ पाठक ने कथित तौर पर अभद्र गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने लगा।

धारदार हथियार से हमला, हाथ में आई गंभीर चोट

शिकायत में बताया गया है कि विवाद बढ़ने पर सौरभ पाठक अपनी दुकान से एक धारदार हथियार ले आया और आनंद सोनी पर हमला कर दिया। आत्मरक्षा में आनंद ने अपने हाथ आगे कर दिए, जिससे हथियार उनके हाथ में जा लगा और गहरा घाव हो गया। चोट लगने के कारण खून बहने लगा। घटना के समय मौके पर मौजूद बांसा तारखेड़ा निवासी विपिन विश्वकर्मा और डेलन सिंह ने बीच-बचाव कर घायल आनंद सोनी को अपनी मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल दमोह पहुंचाया। वर्तमान में उनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है।

रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि घटना के दौरान आरोपी सौरभ पाठक ने कथित तौर पर आनंद सोनी को धमकी दी कि यदि उसने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में की तो उसे जान से खत्म कर देगा। इस धमकी के कारण भी पीड़ित और ग्रामीणों में भय व्याप्त है।

भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (The Bharatiya Nyaya Sanhita) की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इनमें धारा 296(ए) (हमला), 115(2) (आपराधिक धमकी), 118(1) (लोक सेवक के प्रति या उसके द्वारा हमला), 119(1) (अधिकारिता का प्रयोग करने वाले लोक सेवक पर हमला), और 351(2) (आपराधिक बल का प्रयोग) शामिल हैं। मामले की जांच हेड कांस्टेबल रामकुमार गौड़ को सौंपी गई है। पुलिस वर्तमान में आरोपी सौरभ पाठक की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच कर रही है।

ग्रामीणों ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शराब, जुआ-सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और शांति व्यवस्था बनी रहे।