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दमोह: जनसुनवाई में 217 लोगों की समस्याएं सुनी गईं, कई का मौके पर समाधान

दमोह में कलेक्टर ने जनसुनवाई में 217 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। दिव्यांगजन, पेंशनर और अनाथ बालक की सहायता के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

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दमोह: जनसुनवाई में 217 लोगों की समस्याएं सुनी गईं, कई का मौके पर समाधान

द क्लिफ न्यूज़ | दमोह | 1 सितंबर 2026

दमोह जिले में आज आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने 217 आवेदकों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुना। उन्होंने प्रत्येक आवेदक से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी कठिनाइयों को समझा और संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर नियमानुसार त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अधिक से अधिक मामलों का समाधान तत्काल मौके पर ही किया जा सके।

इस जनसुनवाई में विशेष रूप से दिव्यांगजन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। जिन दिव्यांगजनों के पास आवश्यक प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं थे, उनकी सुगमता के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें मेडिकल बोर्ड के समक्ष भेजा गया। कलेक्टर यादव ने आश्वासन दिया कि इन संबंधित दिव्यांगजनों के प्रमाण-पत्र तैयार कर उन्हें जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

पेंशन संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई

जनसुनवाई के दौरान कई वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों ने अपनी पेंशन राशि पिछले कुछ महीनों से न मिलने या उनके खातों में नहीं पहुंचने की शिकायत की। कलेक्टर के निर्देश पर सामाजिक न्याय विभाग ने तत्काल पेंशन की स्थिति की जांच की। जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि उनके खातों में आ चुकी थी, उन्हें इसकी सूचना दी गई। इसके अतिरिक्त, जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी (KYC) पूरा नहीं हुआ था, उनके ई-केवाईसी कराने और पेंशन प्रक्रिया को पुनः सुचारू रूप से चालू कराने के निर्देश दिए गए।

अनाथ बालक को मिलेगी मासिक आर्थिक सहायता

जनसुनवाई में एक 17 वर्षीय अनाथ बालक भी अपनी व्यथा लेकर पहुंचा, जिसके माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। कलेक्टर श्री यादव ने संज्ञान लेते हुए बताया कि यह बालक महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के तहत प्रति माह 4 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त करने का पात्र है। किसी अप्रत्याशित कारणवश, उसे अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर बालक के लिए सहायता राशि का वितरण तत्काल प्रारंभ कराया जाए।