चांचौड़ा: डूबने से हुई मौत के मामले में ₹4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत
चांचौड़ा तहसील के ग्राम खतौली में 18 अप्रैल 2026 को रामदयाल मीना की पानी में डूबने से हुई मृत्यु के मामले में एसडीएम अमित सोनी...

द क्लिफ न्यूज़ | चांचौड़ा | 29 जुलाई 2026
मध्य प्रदेश के चांचौड़ा में एक हृदय विदारक घटना के मद्देनजर अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) अमित सोनी ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ₹4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। यह सहायता ग्राम खतौली के निवासी रामदयाल पुत्र बिहारीलाल मीना के परिवार को प्रदान की जाएगी, जिनकी 18 अप्रैल 2026 को पानी में डूबने से आकस्मिक मृत्यु हो गई थी।
एसडीएम चांचौड़ा अमित सोनी ने जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और संवेदनशील प्रशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, इस दुखद प्रकरण में त्वरित निर्णय लिया। उन्होंने मृतक के वैध वारिस, हरिसिंह पुत्र बिहारीलाल मीना, के लिए राज्य सरकार की ओर से नियमानुसार ₹4,00,000 की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी है।
सरकारी सहायता का स्वीकृत आदेश
प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामदयाल मीना की मृत्यु 18 अप्रैल 2026 को ग्राम खतौली, तहसील चांचौड़ा में पानी में डूबने के कारण हुई थी। घटना के बाद, स्थानीय पुलिस स्टेशन चांचौड़ा में प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके साथ ही, पुलिस रिपोर्ट, पंचनामा, तथा पटवारी और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों का गहनता से परीक्षण किया गया।
इन सभी दस्तावेज़ों और रिपोर्टों के अवलोकन के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन के राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) खंड-6(4) के प्रावधानों के तहत, मृतक के वैध वारिस हरिसिंह पुत्र बिहारीलाल मीना को ₹4,00,000 की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। यह राशि इस प्रकार की दुर्घटनाओं में हताहत हुए परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाती है।
त्वरित भुगतान के निर्देश
एसडीएम अमित सोनी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत राशि का भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए, ताकि पीड़ित परिवार को इस कठिन समय में कुछ आर्थिक संबल मिल सके। उन्होंने प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यह कार्रवाई सरकारी योजनाओं के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
