भोपाल निगम ने निर्माण सामग्री से मार्ग अवरुद्ध करने पर वसूला 5 हजार का जुर्माना
भोपाल नगर निगम ने गंदगी फैलाने, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और संपत्ति विरूपण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 9 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है।

द क्लिफ न्यूज़ | भोपाल | 2 अगस्त 2026
भोपाल नगर निगम शहर को स्वच्छ और सुगम बनाए रखने के अपने प्रयासों के तहत लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में, नगर निगम के अमले ने विभिन्न उल्लंघनों के खिलाफ चार प्रकरणों में कुल 9,000 रुपये का स्पॉट फाइन वसूला है। इसमें मुख्य रूप से सड़क पर निर्माण सामग्री रखकर यातायात अवरुद्ध करने के मामले शामिल हैं।
जोन क्रमांक 04 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 20 के चौक बाजार इब्राहिमपुरा मुख्य मार्ग पर, एक व्यक्ति द्वारा भवन निर्माण सामग्री जैसे रेत और गिट्टी सड़क पर फैलाए जाने से आवागमन बाधित हो रहा था। इस कृत्य के कारण नाली का बहाव भी अवरुद्ध हो गया था। निगम अमले ने मौके पर कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति से 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला।
अन्य उल्लंघनों पर भी की गई कार्रवाई
इसके अतिरिक्त, नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने जोन क्रमांक 01 में गंदगी फैलाने, सी. एंड डी. (निर्माण और विध्वंस) अपशिष्ट फैलाने, सिंगल यूज प्लास्टिक/पॉलीथीन का उपयोग करने और संपत्ति विरूपण जैसे अपराधों में तीन प्रकरणों में 4,000 रुपये का जुर्माना वसूला। यह कार्रवाई निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देशानुसार की गई, जिनका उद्देश्य शहर में सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाना है।
निगम आयुक्त ने सफाई कार्यों की निरंतर निगरानी और अधीनस्थ क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है। इन कार्रवाइयों से यह स्पष्ट होता है कि निगम शहर की स्वच्छता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के प्रति गंभीर है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करेगा।
