भोपाल निगम की कार्रवाई: मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण पर 40,600 का जुर्माना
भोपाल नगर निगम ने मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण सामग्री रखने वाले 7 व्यवसायियों से 33,000 रुपये जुर्माना वसूला। 40 अन्य प्रकरणों में 7,600 रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया।

द क्लिफ न्यूज़ | भोपाल | 3 सितंबर 2026
भोपाल नगर निगम ने शहर की साफ-सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए गुरुवार को सख्त कार्रवाई की। मुख्य मार्गों पर अवैध रूप से भवन निर्माण सामग्री रखकर व्यवसाय करने वाले सात व्यवसायियों से 33,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में गंदगी फैलाने, प्लास्टिक का उपयोग करने और अन्य उल्लंघनों के 40 प्रकरणों में 7,600 रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया। इस प्रकार, निगम अमले ने कुल 47 प्रकरणों में 40,600 रुपये वसूल किए।
निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देशानुसार, यह कार्रवाई शहर में व्यवस्था बनाए रखने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई। जोन क्र. 16 के अमले ने वार्ड क्र. 73 एवं 76 के 80 फीट रोड मुख्य मार्ग पर निरीक्षण के दौरान सात व्यवसायियों को भवन निर्माण सामग्री रखकर व्यवसाय करते पाया। इन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 33,000 रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया।
सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी और प्लास्टिक के विरुद्ध कार्रवाई
निगम अमले ने सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, निर्माण एवं विध्वंस (सी.एंड.डी.) अपशिष्ट फैलाने, थूकने, खुले में शौच करने और सिंगल यूज प्लास्टिक/पॉलीथीन का उपयोग करने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया। जोन क्र. 13 में ऐसे 14 प्रकरणों में 1,400 रुपये, जोन क्र. 14 में 13 प्रकरणों में 4,900 रुपये और जोन क्र. 15 में 13 प्रकरणों में 1,300 रुपये की राशि स्पॉट फाइन के रूप में वसूल की गई।
यह कार्रवाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में की गई है। निगम का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना है, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निरंतर कार्यवाही जारी रखना है।
