भोपाल: गंदगी फैलाने पर 7 दुकानों से ₹11 हजार का स्पॉट फाइन
भोपाल नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने वाली 7 दुकानों पर स्पॉट फाइन लगाया है। चिकन-मटन की दुकानों से ₹6 हजार और बिना लाइसेंस वाली एक दुकान से ₹5 हजार वसूले गए।

द क्लिफ न्यूज़ | भोपाल | 30 अगस्त 2026
भोपाल नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत शहर में साफ-सफाई सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। निगम के अमले ने रविवार को विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर सात प्रकरणों में कुल 11 हजार रुपये का स्पॉट फाइन वसूला है। यह कार्रवाई उन दुकानदारों के खिलाफ की गई है जो निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, प्रदूषण फैला रहे थे या बिना लाइसेंस के व्यवसाय संचालित कर रहे थे।
निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देशों के आलोक में, जोन क्र. 16 के अमले ने वार्ड क्र. 67 के अयोध्या बायपास चौराहा स्थित चिकन-मटन की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान, कई व्यवसायी दुकान के आसपास गंदगी फैलाते पाए गए। निरीक्षण के बाद, निगम अमले ने छह चिकन-मटन व्यवसायियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनसे कुल 6 हजार रुपये का स्पॉट फाइन वसूला।
बिना लाइसेंस दुकान और गंदगी पर बड़ी कार्रवाई
इसी अभियान के तहत, इन्द्रपुरी सी-सेक्टर में एक दुकान संचालक के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। यह दुकानदार बिना आवश्यक लाइसेंस के व्यवसाय संचालित कर रहा था और दुकान के आसपास गंदगी फैला रहा था। निगम अमले ने इस मामले में 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस प्रकार, कुल सात प्रकरणों में 11 हजार रुपये की राशि स्पॉट फाइन/जुर्माने के रूप में वसूल की गई है।
नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। निगम प्रशासन ने सभी व्यवसायियों से नियमों का पालन करने और अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने की अपील की है, ताकि शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखा जा सके।
