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भिंड में आठ अक्टूबर से भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक

भिंड में 8 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री और आपत्तिजनक पोस्टरों पर रोक लगा दी गई है। इसका उद्देश्य आगामी...

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•संवाददाता: दीपेंद्र बौहरे
भिंड में आठ अक्टूबर से भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक

भिण्ड | संवाददाता: दीपेंद्र बौहरे

द क्लिफ न्यूज़ | भिण्ड | 9 अक्टूबर 2026

भिंड जिला प्रशासन ने जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत, 8 अक्टूबर 2026 से 6 दिसंबर 2026 तक, पूरे जिले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री के प्रसार पर रोक लगा दी गई है। यह कदम आगामी दशहरा और दीपावली के त्योहारों के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के खिलाफ नारे या भड़काऊ भाषा का उपयोग करना या ऐसी सामग्री को फॉरवर्ड करना एक दंडनीय अपराध होगा। इस प्रतिबंध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग घृणास्पद भाषण या गलत सूचना फैलाने के लिए न हो, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं।

आपत्तिजनक पोस्टरों पर भी लगेगी रोक

जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग्स और झंडों पर भी आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन का मानना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक खबरें फैलाकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा सकता है, जिससे जिले में शांति व्यवस्था भंग होने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। त्यौहारों के मौसम में, जब सामुदायिक भावनाएं तीव्र हो सकती हैं, ऐसे प्रतिबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार के अनावश्यक तनाव या संघर्ष से बचा जा सके।

यह निर्णय विशेष रूप से आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिसमें दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख पर्व शामिल हैं। इन अवधियों के दौरान, लोगों के बीच आपसी मेलजोल और उत्सव का माहौल होता है, और ऐसे में किसी भी प्रकार की भड़काऊ सामग्री का प्रसार सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ये त्यौहार शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के माहौल में संपन्न हों, बिना किसी व्यवधान के।

अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से पूरे भिंड जिले में लागू कर दिया गया है। प्रशासन नागरिकों से सहयोग की अपील करता है कि वे सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने या प्रदर्शित करने से बचें, ताकि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। यह कदम जिला प्रशासन की नागरिकों की सुरक्षा और सामाजिक समरसता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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