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भिंड में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत, त्वरित न्याय का मंच

भिंड में 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के प्रचार के लिए प्रचार-वाहन रवाना किया गया। इसका उद्देश्य आमजन को त्वरित...

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संवाददाता: दीपेंद्र बोहरे
भिंड में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत, त्वरित न्याय का मंच

भिण्ड | संवाददाता: दीपेंद्र बोहरे

द क्लिफ न्यूज़ | 10 सितंबर 2026

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार, भिंड जिले में आगामी 12 सितंबर, 2026 को एक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला न्यायालय भिंड के साथ-साथ तहसील न्यायालयों लहार, गोहद और मेहगांव में भी संपन्न होगा। इस महत्वपूर्ण विधिक पहल के माध्यम से आम नागरिकों के प्रकरणों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. सेंटर से एक विशेष प्रचार-वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, के. एस. बारिया ने इस वाहन को रवाना करते हुए लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित जनों को बताया कि किस प्रकार नेशनल लोक अदालत आपसी सहमति से विवादों के निराकरण का एक सुगम और सुलभ मंच प्रदान करती है।

प्रचार-वाहन का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

यह प्रचार-वाहन भिंड शहर के विभिन्न क्षेत्रों और आसपास के ग्रामों में जाकर लोगों को आगामी नेशनल लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इस अभियान के तहत, पैरालीगल वॉलेंटियर रामाधार पुरोहित आम नागरिकों को पेम्पलेट्स वितरित कर रहे हैं, जिनमें लोक अदालत के लाभों और प्रक्रिया का उल्लेख है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक लोग इस न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठा सकें और अपने लंबित प्रकरणों का त्वरित निपटारा करवा सकें।

न्यायिक सुलभता और त्वरित न्याय

नेशनल लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायिक सुलभता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आयोजन का लक्ष्य है कि विवादों का समाधान ऐसे तरीके से हो जो न केवल त्वरित हो, बल्कि न्याय की प्रक्रिया को भी आम आदमी के लिए अधिक सुगम बनाए। यह उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है जो अपने कानूनी मामलों को अदालत के बाहर, आपसी समझ और समझौते से निपटाना चाहते हैं। इस पहल से न्यायालयों पर कार्यभार भी कम होगा और न्याय प्रणाली की दक्षता बढ़ेगी।