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भिंड: कैफे से बिना लाइसेंस बीयर जब्त, संचालक पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

भिंड के गोहद में आबकारी विभाग ने एक कैफे से बिना लाइसेंस बीयर जब्त की। संचालक पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

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संवाददाता: दीपेन्द्र बोहरे
भिंड: कैफे से बिना लाइसेंस बीयर जब्त, संचालक पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

संवाददाता: दीपेन्द्र बोहरे

द क्लिफ न्यूज़ | 3 सितंबर 2026

भिंड जिले के गोहद क्षेत्र में बिना लाइसेंस के बीयर बेचने और उसका भंडारण करने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निर्देशों के बाद, गोहद एसडीएम विकास कैमोर और जिला आबकारी अधिकारी महेश कुमार गौड़ के मार्गदर्शन में विभाग ने वृत्त गोहद के अंतर्गत मौ क्षेत्र में स्थित एक कैफे एंड रेस्टोरेंट पर मंगलवार, 2 सितंबर को छापामार कार्रवाई की।

इस दबिश के दौरान, आबकारी टीम ने कैफे से अवैध रूप से संग्रहित बीयर की खेप बरामद की। जब्त की गई बीयर में 9 कैन 'बोल्ट बीयर', 3 कैन 'किंगफिशर', 5 'स्टॉक कैन' और 2 'बोल्ट' की बोतलें शामिल थीं। कुल 9.80 बल्क लीटर विदेशी मदिरा जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,500 रुपये बताई जा रही है।

अवैध मदिरा बिक्री पर कानूनी कार्रवाई

विभाग ने इस मामले में आरोपी रघु यादव के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत अवैध रूप से मदिरा के संग्रहण और बिक्री के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रभावी कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक नरेंद्र कुमार प्रजापति और आरक्षक ब्रजेश जयंत, जनक अर्गल एवं सुदीप वर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार और बिना लाइसेंस के मदिरा बेचने वालों के खिलाफ इस प्रकार की सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। विभाग का उद्देश्य क्षेत्र में शराब संबंधी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।