बरेली में सड़क सुरक्षा अभियान: 6255 वाहनों की जांच, 22 लाख जुर्माना
बरेली में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए गए दो दिवसीय विशेष अभियान में 6255 वाहनों की जांच की गई। शराब पीकर गाड़ी चलाने, मॉडिफाइड साइलेंसर...

बरेली उत्तर प्रदेश | संवाददाता: इज़हार आलम
द क्लिफ न्यूज़ | बरेली | 14 सितंबर 2026
सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बरेली पुलिस ने १२ और १३ सितंबर को एक विशेष सघन चेकिंग अभियान का संचालन किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशन में चलाए गए इस दो दिवसीय अभियान में कुल छह हजार दो सौ पचपन वाहनों की गहन जांच की गई। इस कार्रवाई के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और दोषपूर्ण नंबर प्लेट का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की गई।
जनपद के पांच प्रमुख टोल प्लाजा - ठिरिया खेतल, मुड़िया, दोहना, लभेड़ा और फरीदपुर पर यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और स्थानीय थानों की संयुक्त टीमों ने रात आठ बजे से ग्यारह बजे तक मोर्चा संभाला। इंटरसेप्टर वाहनों के साथ तैनात पुलिसकर्मियों ने ब्रेथ एनालाइजर और डेसीबल मीटर का उपयोग कर संदिग्ध वाहनों की जांच की। इस व्यापक अभियान के परिणामस्वरूप, कुल तीन सौ बावन वाहन चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाया गया। इन पर कुल बाईस लाख चौरानवे हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया।
नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई
जांच के दौरान सामने आए आंकड़ों के अनुसार, सर्वाधिक चालान दोषपूर्ण नंबर प्लेट के उपयोग पर (एक सौ तिरानवे) किए गए। इसके अतिरिक्त, साठ चालान ड्रंकन ड्राइविंग (शराब पीकर वाहन चलाना), पचानवे चालान प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर, और चार चालान मॉडिफाइड साइलेंसर के गैर-कानूनी प्रयोग पर काटे गए। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा के प्रति पुलिस की गंभीरता को दर्शाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाना है।
'मीट एंड ग्रीट' पहल और अपील
सख्त चेकिंग अभियान के बीच, बरेली पुलिस ने 'मीट एंड ग्रीट' पहल के तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले परिवारों के साथ संवाद भी स्थापित किया। महिला पुलिसकर्मियों ने यात्रियों का हाल-चाल जाना और यात्रा संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान की। इस अवसर पर, बरेली पुलिस ने सभी नागरिकों से यातायात नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करने की अपील की। पुलिस ने जोर देकर कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना और वाहनों में गैर-कानूनी उपकरण जैसे प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करना न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि अत्यंत खतरनाक भी है। सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
