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बरेली: आठ मुकदमों के आरोपी को अवैध हथियार सहित पुलिस ने दबोचा

बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अरविंद उर्फ बिटानिया को 12 बोर के तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार...

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•संवाददाता: इज़हार आलम
बरेली: आठ मुकदमों के आरोपी को अवैध हथियार सहित पुलिस ने दबोचा

बरेली उत्तर प्रदेश | संवाददाता: इज़हार आलम

द क्लिफ न्यूज़ | बरेली | 18 अक्टूबर 2026

बरेली जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने 18 अक्टूबर 2026 की रात करीब 1:20 बजे नाथ रेलवे कॉलोनी के जंगल से अरविंद उर्फ बिटानिया नामक आरोपी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। ग्राम नदौसी, थाना सीबीगंज निवासी अरविंद के कब्जे से तलाशी के दौरान 12 बोर का एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।

इस संबंध में कोतवाली थाने में आरोपी के विरुद्ध अपराध संख्या 520/2026, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान अरविंद ने स्वीकार किया कि वह लोगों को डराने-धमकाने और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए यह अवैध तमंचा रखता था। उसने यह भी जानकारी दी है कि उसने यह हथियार एक अज्ञात राहगीर से खरीदा था।

मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी

यह गिरफ्तारी मुखबिर की सटीक सूचना पर की गई, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने नाथ रेलवे कॉलोनी के जंगल में घेराबंदी की। रात के सन्नाटे में, जब पुलिस टीम अपनी सक्रियता से संदिग्धों की तलाश कर रही थी, अरविंद उर्फ बिटानिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया। प्रारंभिक तलाशी में ही उसके पास से एक 12 बोर का तमंचा और एक कारतूस मिलने से उसकी अवैध गतिविधियों की पुष्टि हो गई। आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और थाने लाया गया।

पूछताछ में स्वीकारोक्ति

कोतवाली थाने में हुई प्रारंभिक पूछताछ में अरविंद उर्फ बिटानिया ने अपने अपराध को स्वीकार किया। उसने बताया कि वह इन हथियारों का इस्तेमाल न केवल अपनी सुरक्षा के लिए करता था, बल्कि स्थानीय लोगों में भय का माहौल बनाने और उन्हें डराने-धमकाने के लिए भी इनका प्रयोग करता था। यह स्वीकारोक्ति पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्षेत्र में उसकी सक्रियता और उसके द्वारा किए जा सकते वाले अन्य अपराधों का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। उसने हथियार खरीदने के स्रोत के रूप में एक अज्ञात राहगीर का नाम लिया है, जिसकी पहचान के लिए पुलिस अब आगे की जांच कर रही है।

आपराधिक इतिहास और पूर्व मुकदमे

पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी अरविंद का आपराधिक इतिहास काफी लंबा रहा है। उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, आबकारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कुल आठ मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इन मामलों में वर्ष 2021 का धारा 398/401 से संबंधित एक मामला और वर्ष 2023 का चोरी से जुड़ा एक प्रकरण भी शामिल है। यह दिखाता है कि आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है और विभिन्न प्रकार के अपराधों में उसकी संलिप्तता रही है। इन पूर्व दर्ज मुकदमों के आधार पर पुलिस उसके गिरोह या अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।

पुलिस की कार्रवाई और भविष्य की रणनीति

इस महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, उपनिरीक्षक वैभव गुप्ता, उपनिरीक्षक विजय कुमार, कांस्टेबल इरशाद अली और कांस्टेबल आशीष कुमार शामिल थे। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर नियंत्रण कसने के उद्देश्य से इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रखे जाएंगे। ऐसे निरंतर अभियान आम जनता में सुरक्षा की भावना को बढ़ाते हैं और अपराधियों को हतोत्साहित करते हैं। पुलिस वर्तमान में आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की विधिक प्रक्रियाएं पूरी कर रही है, ताकि उसे उसके अपराधों के लिए सजा मिल सके।

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