बिर्ला वन्या के निवासियों का रखरखाव कोष में पारदर्शिता की कमी को लेकर प्रदर्शन
मुंबई में बिर्ला वन्या के निवासियों ने रखरखाव कोष के कथित दुरुपयोग के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। निवासियों ने पारदर्शिता और ऑडिट की मांग...

शीर्ष सारांश:
क्या हुआ: मुंबई में बिर्ला वन्या के निवासियों ने रखरखाव कोष के कथित दुरुपयोग को लेकर मौन विरोध प्रदर्शन किया।
यह क्यों महत्वपूर्ण है: यह विवाद वित्तीय पारदर्शिता के संबंध में घर खरीदारों और डेवलपर्स के बीच बढ़ते संघर्ष की प्रवृत्ति को उजागर करता है।
क्या बदलाव: निवासियों ने आगे शुल्क लगाने से पहले सीए-प्रमाणित ऑडिट और खर्चों का विस्तृत विवरण मांगा है।
कौन प्रभावित: बिर्ला वन्या के निवासी और संभावित रूप से मुंबई महानगर क्षेत्र में इसी तरह के मुद्दों का सामना कर रहे अन्य घर खरीदार।
रखरखाव कोष के उपयोग पर मौन विरोध
मुंबई में बिर्ला वन्या के निवासियों ने 11 अप्रैल को मौन विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 24 महीने का अग्रिम रखरखाव कोष 14 महीनों में ही समाप्त हो गया। विरोध प्रदर्शन का कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा प्रमाणित ऑडिट और व्यय के विस्तृत विवरण का अभाव था।
जवाबदेही की मांग
निवासी बिल्डर से अधिक वित्तीय पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- रखरखाव कोष का चार्टर्ड अकाउंटेंट-प्रमाणित ऑडिट।
- खर्चों का पूरा वर्गीकरण।
- वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होने तक आगे के शुल्कों पर रोक।
एक निवासी ने गुमनाम रूप से कहा, "बिल्डर के प्रतिनिधि ने हमसे चर्चा करने की बात कहकर एक अस्थायी समाधान पेश किया, लेकिन हम एक स्थायी समाधान चाहते हैं ताकि हम शांति से अपने घर में रह सकें।"
बिल्डर की प्रतिक्रिया
बिर्ला वन्या के बिक्री प्रमुख अंकित अग्रवाल ने विरोध को संबोधित किया। उन्होंने कहा, "सदस्यों ने मौन विरोध किया लेकिन अब उन्होंने इसे वापस ले लिया है, और हम स्पष्टीकरण के लिए उनसे मिलेंगे। शनिवार को, हम सभी सदस्यों के साथ इस पर चर्चा करेंगे और समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे।"
कानूनी सहारा
निवासियों ने 9 अप्रैल को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को एक औपचारिक पत्र सौंपा, जिसमें अधिकारियों को नियोजित विरोध के बारे में सूचित किया गया। यदि उनकी चिंताएं अनसुलझी रहती हैं, तो निवासी महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (MahaRERA) का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
रखरखाव कोष विनियम
RERA के तहत, बिल्डरों को रखरखाव कोष का सीए-प्रमाणित विवरण प्रदान करना होगा। रखरखाव कोष को एक अलग खाते में रखा जाना चाहिए और इसे बिल्डर के व्यावसायिक खातों के साथ नहीं मिलाया जा सकता है। शुल्क उचित होने चाहिए, और मनमानी या अत्यधिक मांगों की अनुमति नहीं है। निर्धारित समयसीमा के भीतर सोसायटी का गठन पूरा किया जाना चाहिए।
आगे क्या देखना है
बिर्ला वन्या के निवासियों और बिल्डर के बीच शनिवार की बैठक का परिणाम महत्वपूर्ण होगा। किसी भी संभावित MahaRERA हस्तक्षेप पर भी बारीकी से नजर रखी जाएगी।
