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वैध विवाह में 'अप्राकृतिक यौन संबंध' का आरोप नहीं: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

ग्वालियर बेंच ने पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए 'अप्राकृतिक यौन संबंध' के आरोप को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि यह धारा 377...

Mar 28
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वैध विवाह में 'अप्राकृतिक यौन संबंध' का आरोप नहीं: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

मुख्य बातें

क्या हुआ: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर बेंच ने पत्नी द्वारा दायर पति के खिलाफ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' के आरोपों को रद्द कर दिया।

क्यों महत्वपूर्ण: यह विवाह के भीतर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पर कानूनी स्थिति को स्पष्ट करता है, जिससे इसका दुरुपयोग रोका जा सके।

लोगों के लिए क्या बदलाव: यह पुष्ट करता है कि विवाह के भीतर जबरन 'अप्राकृतिक कृत्य' के आरोप धारा 377 आईपीसी के तहत अपराध नहीं हैं।

कौन प्रभावित: मध्य प्रदेश में विवाहित जोड़े, विशेष रूप से ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में, और वैवाहिक विवादों में शामिल लोग।

धारा 377 आईपीसी पर न्यायालय का फैसला

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर बेंच ने भिंड जिले के एक विवाहित पुरुष के खिलाफ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' के आरोपों को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फडके ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही पत्नी के आरोप सच हों, वे वैध विवाह के भीतर धारा 377 आईपीसी के तहत अपराध नहीं बनाते हैं।

कानूनी ढांचे को समझना

अदालत ने धारा 375 आईपीसी में 2013 के संशोधन का उल्लेख किया, जिसमें बलात्कार की परिभाषा का विस्तार करते हुए मौखिक और गुदा भेदन को शामिल किया गया है। हालांकि, अपवाद बना हुआ है:

"एक आदमी द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है।"

अदालत ने स्पष्ट करते हुए कहा,

"ऐसे आरोप धारा 377 आईपीसी के तहत अपराध नहीं होंगे,"
कि पति और पत्नी के बीच ऐसे कृत्यों पर धारा 377 आईपीसी के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

अन्य आरोप बरकरार

अदालत ने दहेज के लिए क्रूरता, हमला और आपराधिक धमकी सहित पति के खिलाफ अन्य आरोपों को बरकरार रखा। इन आरोपों, जो सबूतों द्वारा समर्थित हैं, की सुनवाई के दौरान जांच की जाएगी।

धारा 377 आईपीसी का दुरुपयोग

अधिकारियों ने ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में दहेज और क्रूरता के आरोपों के साथ-साथ वैवाहिक विवादों में धारा 377 आईपीसी का इस्तेमाल करने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखा है। यह अक्सर मामले को मजबूत करने के लिए जोड़ा जाता है, हालांकि अदालतों ने वैवाहिक संबंधों में इसकी प्रयोज्यता की बार-बार जांच की है।

आगे क्या देखना है

दहेज उत्पीड़न, हमला और आपराधिक धमकी के शेष आरोपों पर मुकदमा चलेगा। धारा 377 आईपीसी पर अदालत का फैसला क्षेत्र में इसी तरह के मामलों को प्रभावित करने की संभावना है, जिससे वैवाहिक विवादों में इसके दुरुपयोग की घटनाओं में संभावित रूप से कमी आएगी।