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संक्रांति से पहले भोपाल में चाइनीज मांझे पर सख्ती: इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर दो महीने की रोक

आगामी मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए भोपाल पुलिस प्रशासन ने चाइनीज मांझे (कांच-लेपित पतंग डोर) के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी...

Dec 24
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संक्रांति से पहले भोपाल में चाइनीज मांझे पर सख्ती: इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर दो महीने की रोक

आगामी मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए भोपाल पुलिस प्रशासन ने चाइनीज मांझे (कांच-लेपित पतंग डोर) के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने मंगलवार को एक निषेधाज्ञा जारी कर भोपाल महानगर सीमा में चाइनीज मांझे के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेगा।

क्यों जरूरी हुआ प्रतिबंध

पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स और आम नागरिकों की लगातार शिकायतों से यह सामने आया है कि चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। कांच से लेपित यह डोर न केवल पक्षियों के लिए घातक है, बल्कि इंसानों के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है।
पक्षी अक्सर इस मांझे में उलझकर बुरी तरह घायल हो जाते हैं और कई मामलों में उनकी मौत हो जाती है। वहीं सड़क पर चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के गले, हाथ और चेहरे पर इस धारदार डोर से गंभीर कट लगने की घटनाएं भी सामने आई हैं।

खतरनाक क्यों है चाइनीज मांझा

प्रशासन के अनुसार, चाइनीज मांझे की अत्यधिक तन्यता (हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ) और उस पर चिपके कांच के महीन कण दुर्घटनाओं की मुख्य वजह हैं। पतंगबाजी के दौरान यह मांझा हवा में लगभग अदृश्य रहता है, जिससे लोग अचानक इसकी चपेट में आ जाते हैं।
त्योहारी मौसम में बड़े पैमाने पर पतंग उड़ाने की परंपरा को देखते हुए प्रशासन ने इसे पशु, पक्षी और आमजन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना है।

किस कानून के तहत जारी हुआ आदेश

यह निषेधाज्ञा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS), 2023 की धारा 163(2) के तहत तत्काल प्रभाव से जारी की गई है। इसे सार्वजनिक सुरक्षा के हित में एक आपात और एकपक्षीय (ex parte) कदम बताया गया है।

छूट की प्रक्रिया भी तय

हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, संगठन या संस्था इस प्रतिबंध में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता चाहती है, तो वह पुलिस आयुक्त को औपचारिक आवेदन दे सकती है। ऐसे आवेदन पर नियमानुसार सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNS, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का इस्तेमाल करें तथा त्योहारों को जिम्मेदारी के साथ मनाएं।