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उच्चतम न्यायालय ने रेबीज और आक्रामक आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति दी

उच्चतम न्यायालय ने रेबीज और आक्रामक आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति दी। न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी को चिंताजनक बताया...

May 19
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उच्चतम न्यायालय ने रेबीज और आक्रामक आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति दी

मुख्य बातें

क्या हुआ: उच्चतम न्यायालय ने रेबीज और आक्रामक आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति दी।

महत्व क्यों: न्यायालय ने कुत्ते के काटने की बढ़ती घटनाओं के कारण सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी को "चिंताजनक" माना है।

क्या बदलाव: अधिकारी अब पशु जन्म नियंत्रण नियमों का पालन करते हुए लाइलाज बीमार, रेबीज से संक्रमित, या खतरनाक आवारा कुत्तों को मार सकते हैं।

कौन प्रभावित: इस आदेश का राज्य सरकारों, पशु कल्याण संगठनों और आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा।

आवारा कुत्तों पर उच्चतम न्यायालय का आदेश

एक महत्वपूर्ण फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अधिकारियों को रेबीज या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करने वाले आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति दी। यह निर्णय आवारा कुत्तों के स्थानांतरण के संबंध में पहले के आदेशों में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं पर न्यायालय के फैसले के हिस्से के रूप में आया।

न्यायमूर्तियों की चिंताएँ

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की "चिंताजनक" संख्या पर जोर दिया। न्यायालय ने कुत्ते के काटने की बढ़ती घटनाओं को स्वीकार किया, जो विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित कर रही हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा, “अधिकारी, पशु जन्म नियंत्रण नियमों और अन्य लागू वैधानिक प्रोटोकॉल के अनुसार, मानव जीवन और सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे को प्रभावी ढंग से ठीक करने के लिए लाइलाज बीमार, रेबीज से संक्रमित या स्पष्ट रूप से खतरनाक/आक्रामक कुत्तों के मामलों में इच्छामृत्यु सहित कानूनी रूप से अनुमेय उपाय कर सकते हैं।”

पहले के निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को पिछले निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए आलोचना की। पिछले साल, न्यायालय ने अधिकारियों को अस्पतालों, पार्कों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें आश्रयों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इन कुत्तों को, एक बार निष्फल होने के बाद, उनके मूल स्थानों पर वापस नहीं भेजा जा सकता है। इसके अलावा, न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्रों में कुत्तों को खिलाने पर रोक लगा दी, इसे निर्दिष्ट क्षेत्रों तक सीमित कर दिया।

आदेश पर प्रतिक्रियाएँ

कई गैर सरकारी संगठनों और कुत्तों से प्यार करने वालों ने मौजूदा आदेश में संशोधन का अनुरोध करने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिकाओं को अंततः खारिज कर दिया गया।

आगे क्या देखें

यह देखना बाकी है कि राज्य सरकारें उच्चतम न्यायालय के आदेश को कैसे लागू करेंगी और पशु जन्म नियंत्रण नियमों और अन्य प्रासंगिक प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। सार्वजनिक क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के लिए भोजन क्षेत्र के पदनाम के संबंध में आगे के विकास की उम्मीद है।