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सिक्किम में सिख विवाहों को आनंद विवाह अधिनियम के तहत कानूनी मान्यता मिली

सिक्किम में 1 जून, 2026 से आनंद विवाह अधिनियम लागू होगा, जिससे सिख जोड़ों को विवाह पंजीकरण कराने की अनुमति मिलेगी। इससे सिख समुदाय को...

May 18
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सिक्किम में सिख विवाहों को आनंद विवाह अधिनियम के तहत कानूनी मान्यता मिली

मुख्य बातें

क्या हुआ: आनंद विवाह अधिनियम 1 जून, 2026 से सिक्किम में लागू होगा, जिससे सिख जोड़ों को विवाह पंजीकरण कराने की अनुमति मिलेगी।

महत्व क्यों: यह सिख जोड़ों को हिंदू विवाह अधिनियम के बजाय अपने कानूनी ढांचे के तहत विवाह पंजीकरण कराने की अनुमति देता है।

लोगों के लिए क्या बदलेगा: सिक्किम में सिख जोड़े अब 'आनंद कारज' समारोह के तहत हुए विवाहों को सीधे पंजीकृत करा सकते हैं।

कौन प्रभावित: सिक्किम में सिख समुदाय को इस कार्यान्वयन से सीधा लाभ होगा।

आनंद विवाह अधिनियम का कार्यान्वयन

आनंद विवाह अधिनियम, जो सिख विवाहों को कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए बनाया गया है, 1 जून, 2026 से सिक्किम में लागू होगा। यह 1909 के कानून को राज्य के भीतर लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद हुआ है।

यह अधिनियम सिख जोड़ों को 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने की आवश्यकता को दरकिनार करते हुए, अपनी अलग कानूनी संरचना के तहत अपने विवाहों को पंजीकृत करने का अधिकार देता है।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

कार्यान्वयन को सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा तेजी से ट्रैक किया गया था। अदालत के हस्तक्षेप ने कानून के आवेदन को बाधित करने वाली प्रशासनिक कमियों को दूर किया।

यह फैसला सितंबर 2025 में अमनजोत सिंह चड्ढा बनाम भारत संघ मामले से उपजा था, जो मौजूदा कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण था।

सिक्किम के विवाह पंजीकरण नियम

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 14 मई को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें औपचारिक रूप से 1 जून, 2026 को प्रभावी तिथि के रूप में निर्धारित किया गया। यह सिक्किम सरकार द्वारा सिक्किम आनंद विवाह पंजीकरण नियम, 2026 के निर्माण पर आधारित था।

"केंद्र सरकार एतद्द्वारा 1 जून, 2026 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस दिन आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के प्रावधान सिक्किम राज्य में लागू होंगे"।

अधिनियम की पृष्ठभूमि

अधिनियम में 2012 के संशोधन का उद्देश्य राज्य-स्तरीय विवाह पंजीकरण तंत्र स्थापित करना था। हालांकि, सिक्किम सहित कई राज्यों ने अभी तक इन नियमों को स्थापित नहीं किया था।

इससे पहले, सिख जोड़े या तो अपनी शादी का पंजीकरण नहीं करा सकते थे या उन्हें हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ऐसा करना पड़ता था।

राज्यों को नियम बनाने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को इन आवश्यक नियमों को तैयार करने का निर्देश दिया। इन नियमों के अभाव में पहले जोड़ों को व्यापक हिंदू विवाह अधिनियम का उपयोग करने या पंजीकरण छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था।

आगे क्या देखना है

भविष्य के विकास सिक्किम आनंद विवाह पंजीकरण नियम, 2026 के सुचारू कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सिक्किम में सिख जोड़ों के लिए नई पंजीकरण प्रक्रिया की पहुंच और दक्षता की निगरानी करना महत्वपूर्ण होगा।