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भोजशाला विवाद: मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

क़ाज़ी मोईनुद्दीन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें भोजशाला-कमल मौला परिसर को मंदिर घोषित किया गया था।

May 22
3 min read
भोजशाला विवाद: मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

मुख्य बातें

क्या हुआ: एक मुस्लिम पक्ष, क़ाज़ी मोईनुद्दीन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें भोजशाला-कमल मौला परिसर को मंदिर घोषित किया गया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है: इस मामले में एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल पर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच धार्मिक दावेदारी है। उच्च न्यायालय का फैसला धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित करता है।

क्या बदलाव: उच्च न्यायालय ने प्रभावी रूप से स्थल पर नमाज़ पर रोक लगा दी है, जिससे एएसआई के उस पूर्व परिपत्र को पलट दिया गया है जो अलग-अलग दिनों में हिंदू पूजा और मुस्लिम प्रार्थना दोनों की अनुमति देता था।

कौन प्रभावित है: मुस्लिम समुदाय, विशेष रूप से वे जो पहले कमल मौला मस्जिद में नमाज़ अदा करते थे, और हिंदू समुदाय जो इस स्थल को देवी वाग्देवी (सरस्वती) को समर्पित मंदिर मानते हैं।

विवाद की पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला-कमल मौला परिसर पर लंबे समय से चला आ रहा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने वाले क़ाज़ी मोईनुद्दीन ने हाल ही में आए फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका (डायरी नंबर 32281/2026) दायर की है। इस परिसर को हिंदुओं द्वारा देवी वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर बताया जाता है, जबकि मुस्लिम इसे कमल मौला मस्जिद बताते हैं।

उच्च न्यायालय का निर्णय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई, 2026 को फैसला सुनाया कि विवादित स्थल एक मंदिर है। यह निर्णय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की एक रिपोर्ट पर आधारित था। उच्च न्यायालय ने 2003 के एएसआई परिपत्र को रद्द कर दिया, जिसने अलग-अलग दिनों में हिंदू पूजा और मुस्लिम प्रार्थना दोनों की अनुमति दी थी।

निर्णय के निहितार्थ

उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावी रूप से स्थल पर नमाज़ अदा करने पर रोक लग गई है।

"याचिका में विवादित संरचना के चरित्र और उपयोग के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आदेश मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।"

अदालत ने मुस्लिम समुदाय को धार जिले में मस्जिद के लिए एक वैकल्पिक स्थल के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी।

मुस्लिम पक्ष की दलीलें

क़ाज़ी मोईनुद्दीन की याचिका में संरचना के चरित्र और उपयोग पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि आदेश मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

आगे क्या देखना है

सुप्रीम कोर्ट अब क़ाज़ी मोईनुद्दीन द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करेगा। अदालत के फैसले का विवादित स्थल के भविष्य और इसमें शामिल दोनों समुदायों की धार्मिक प्रथाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।